पंजाब वोटर ID कार्ड बनवाना अब आसान, साल में 4 मौके मिलेंगे, नियमों में हुआ बदलाव
चंडीगढ़। मतदाता यानी कि वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। पंजाब में अब जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1950 की धारा 14 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 में संशोधन कर दिया गया है। इसका फायदा यह होगा कि, 18 साल तक के युवाओं को साल में 4 बार वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ एस करुणा राजू ने इस बारे में जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संशोधन के बाद अब 1 अगस्त, 2022 से युवाओं को साल में चार तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर को वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। ये तारीखें 9 नवंबर, 2022 से संशोधन सम्बन्धी गतिविधियों की शुरुआत से लागू होंगी। उन्होंने आगे बताया कि पिछले नियम अनुसार 1 जनवरी को योग्यता तारीख के तौर पर लिया जाता था और 1 जनवरी के बाद 18 साल की आयु पूरी करने वाले नागरिकों को वोटर (Voter) के तौर पर आवेदन करने के लिए अगले साल का इन्तज़ार करना पड़ता था लेकिन अब रजिस्ट्रेशन नियम में संशोधन से नागरिकों को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने के एक साल में चार मौके मिलेंगे।
फिलहाल स्वैच्छिक आधार पर रजिस्टर्ड वोटरों के आधार नंबर इकठ्ठे करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.आधार कार्ड नंबरों के स्वैच्छिक संग्रह के मकसद के लिए फार्म बी जारी किया गया है। वोटर आनलाइन या ऑफलाईन मोड के द्वारा फार्म जमा कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन मोड को प्राथमिकता दी जायेगी। वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए 19 और 20 नवंबर, 2022 और 3 और 4 दिसंबर 2022 को विशेष कैंप लगाए जाएंगे जहां बूथ स्तर अफसर अपने-अपने पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे।
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पंजाब के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग के हवाले से आज यह जानकारी मिली कि, अब सूबे में 1 अगस्त, 2022 से युवाओं को साल में चार तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर को वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। ये तारीखें 9 नवंबर, 2022 से संशोधन सम्बन्धी गतिविधियों की शुरुआत से लागू होंगी। यह बात पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ एस करुणा राजू ने बताई।