पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए झारखंड सरकार ने जारी किए जरूरी निर्देश

रांची,20 नवंबर- झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम देने की घोषणा कर दी है. इसे अमलीजामा भी पहनाया जाने लगा है. इस संबंध में वित्त विभाग- भविष्य निधि निदेशालय (झारखंड सरकार) ने जरूरी सूचना जारी की है. बताया है कि पुरानी

रांची,20 नवंबर- झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम देने की घोषणा कर दी है. इसे अमलीजामा भी पहनाया जाने लगा है. इस संबंध में वित्त विभाग- भविष्य निधि निदेशालय (झारखंड सरकार) ने जरूरी सूचना जारी की है. बताया है कि पुरानी पेंशन स्कीम की पुनर्बहाली के लिए सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या (जीपीएफ एकाउंट नंबर) के आवंटन की कार्रवाई की जा रही है. सभी संबंधित राज्य कर्मियों, अंशधारकों तथा निकासी एवं व्यसन पदाधिकारियों को कुछ जरूरी बिंदुओं का ध्यान रखना है. वित्त विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार पाठक ने बताया है कि सामान्यतया अंशधारकों के नाम की वर्तनी में त्रुटि रहने की बात सामने आ रही है. नाम में सुधार के लिए संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय में ही आवेदन देने होंगे. PRAN प्रोफाइल में नाम सही रहने पर इसकी छायाप्रति सहित आवेदन समर्पित होगा. नाम गलत रहने पर संबंधित डीडीओ के स्तर से त्रुटि सुधार के लिए कार्रवाई की जाएगी. नाम में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन भविष्य निधि निदेशालय को नहीं भेजना है. निदेशालय स्तर पर प्रोजेक्ट भवन कोषागार तथा डोरंडा कोषागार से वेतनादि की निकासी कर रहे राज्य कर्मियों के मामले में ही नाम सुधार की कार्रवाई की जाएगी.

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भविष्य निधि निदेशालय के मुताबिक PRAN प्रोफाइल में यानि सीआरए अभिलेख में किसी भी प्रकार की त्रुटि के सुधार के लिए वेबसाइट http://www.npscra.nsdl.co.in से एस-2 फार्म डाउनलोड कर लें. इसे भर कर संबंधित कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से भविष्य निधि निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा. वेतनमान लेवल 1 से 8 तक के अंशधारकों (अराजपत्रित संवर्ग) को जीपीएफ एकाउंट नंबर का आवंटन जिला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा किया जायेगा. वेतनमान लेवल 8 से ऊपर के अंशधारकों को जीपीएफ एकाउंट नंबर का आवंटन भविष्य निधि निदेशालय, रांची के द्वारा किया जायेगा. बाह्य सेवा में पदस्थापित, प्रतिनियुक्त अंशधारकों को जीपीएफ एकाउंट नंबर का आवंटन भी भविष्य निधि निदेशालय द्वारा किया जाना है.

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