हरियाणा सरकार अब यों घटाएगी प्रदूषण: 10-15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल के वाहन दिखे तो जब्त कर लिए जाएंगे
चंडीगढ़। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए एनसीआर क्षेत्र में परिवहन विभाग की ओर से 10 वर्षीय डीजल और 15 वर्षीय पेट्रोल वाहनों के चलने पर फिर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये वाहन सड़क पर चलते मिले तो तुरंत इंपाउंड कर दिया जाएगा। हरियाणा के करनाल सहित 14 जिलों के डीटीओ और पुलिस को परिवहन आयुक्त ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। इधर पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से विशेष टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें रोजाना सड़कों पर उतरेंगी और ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

पिछले दो साल से ऐसे वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है जबकि ऐसे वाहन बेलगाम सड़क पर दौड़ रहे हैं। 15 नवंबर को विभाग की ओर से ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की विभिन्न जिलों से रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन अधिकारी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की रिपोर्ट नहीं दे पाए। ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से अब ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। जिन जिलों के लिए आदेश जारी हुए हैं, उनमें करनाल के अतिरिक्त फरीदाबाद, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखीदादरी, भिवानी, जींद, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत शामिल हैं।
बाइक से जुगाड़ रिक्शा बनाकर माल ढोने में करते हैं इस्तेमाल
शहर की सड़कों पर अक्सर देखा जाता है कि पुरानी बाइक के पीछे रेहड़ी लगाकर जुगाड़ रिक्शा बनाई जाती है। ऐसे वाहनों का इस्तेमाल रेहड़ी और माल ढोने आदि में किया जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली बाइक 15 साल से ज्यादा पुरानी ही होती है। इसी तरह बड़े और भारी वाहन भी सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं, जो फिटनेस के मानकों पर पूरा न होने के कारण भी खतरनाक साबित होते हैं। लेकिन परिवहन विभाग की जांच टीम सिर्फ ओवरलोड और पुलिस दो पहिया वाहनों पर हेलमेट व अन्य नियमों की उल्लंघना में चालान करने मे व्यस्त रहती है।
एनसीआर क्षेत्र में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के लिए जांच टीम को निर्देश जारी कर दिए हैं।- उर्मिला श्योकंद, डीटीओ करनाल
पुराने वाहनों पर चालान के लिए जांच टीम बना दी है, अब रोजाना ऐसे वाहनों पर कार्रवाई होगी। आदेश मिलते ही टीमों ने ऐसे वाहनों की पड़ताल करनी शुरू कर दी है।
-चांद प्रकाश, चालानिंग इंचार्ज, ट्रैफिक पुलिस












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