उत्तराखंड: अब साइबर ठगी और वित्तीय अपराध मामले में नहीं काटने होंगे पुलिस स्टेशन के चक्कर, ऐसे मिलेगी मदद
देहरादून, 18 जून: साइबर ठगी व आर्थिक अपराध की स्थिति में पीड़ित को राहत देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। ऐसे मामलों में अब पीड़ित को थाना और चौकी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। पीड़ित हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। प्रदेश में बढ़ रहे साइबर ठगी व आर्थिक अपराध के मामलों को देखते हुए पुलिस ने 'ई-सुरक्षा चक्र' शुरू किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत व पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्रनगर में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान ई-सुरक्षा चक्र का हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया।
स्पेशल टास्क फोर्स के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ई-सुरक्षा चक्र में साइबर सेल, राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशन व साइबर थाना के बीच समन्वय बनाया गया है। ई-सुरक्षा चक्र का मकसद पीड़ित को केंद्रीय पुलिसिंग के माध्यम से तत्काल राहत प्रदान करना, महिलाओं व बच्चों से संबंधी साइबर अपराध पर तुरंत कार्रवाई, अन्य राज्यों से किए जा रहे संगठित साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करना है। साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने, साक्ष्य जुटाने व विवेचना के लिए प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
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स्पेशल टास्क फोर्स के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ई-सुरक्षा चक्र के तहत यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी होती है तो वह तुरंत 155260 पर सूचना देगा। ई-सुरक्षा चक्र कंट्रोल रूम की ओर से तत्काल इस सूचना को गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरपी) पर दर्ज किया जाएगा। सभी बैंक व वालेट की ओर से पीड़ित की धनराशि बचाने के प्रयास किए जाएंगे। सूचना दर्ज होने के बाद गृह मंत्रालय से पीड़ित को एक लिंक एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। पीड़ित के लिए इस लिंक पर क्लिक कर अपनी शिकायत 24 घंटे के अंदर एनसीआरपी पोर्टल पर पंजीकृत करानी होगी। इसके बाद कार्रवाई के लिए संबंधित थानों को शिकायत पोर्टल के माध्यम से सीधे प्राप्त हो जाएगी।
पोर्टल
पर
शिकायत
दर्ज
करने
में
उत्तराखंड
पांचवें
स्थान
पर
केंद्र
सरकार
के
पोर्टल
साइबर
सेफ
पर
साइबर
ठगी
की
शिकायतें
दर्ज
करने
में
उत्तराखंड
पांचवें
स्थान
पर
है।
साइबर
पुलिस
की
ओर
से
एक
अगस्त
2019
से
अब
तक
साइबर
सेफ
पर
साइबर
ठगी
से
संबंधित
3056
शिकायतें
दर्ज
करवाई
हैं।