महामारी में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई बिना फीस के भी जारी रखी जाए- दिल्ली सरकार
कोविड-19 महामारी के चलते अपने माता या पिता या दोनो को खो चुके छात्र-छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने को लेकर दिल्ली सरकार सरकार ने राजधानी के स्कूलों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
नई दिल्ली, 24 अगस्त। कोविड-19 महामारी के चलते अपने माता या पिता या दोनो को खो चुके छात्र-छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने को लेकर दिल्ली सरकार सरकार ने राजधानी के स्कूलों को निर्देश जारी कर दिये हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा सोमवार, 23 अगस्त 2021 को जानकारी साझा करते हुए कहा गया, "COVID-19 या किसी अन्य के कारण से अपने पैरेंट / पैरेंट्स को खोने वाले बच्चों को थोड़ी राहत देने के लिए, दिल्ली सरकार ने स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऐसे छात्रों की उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखी जाए जहां वे पढ़ रहे हैं और उनके लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। हमारा अटूट समर्थन दिल्ली के हर छात्र के साथ है।"

ये हैं दिल्ली शिक्षा निदेशालय के निर्देश
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के स्कूलों को 19 अगस्त 2021 को जारी सर्कुलर को भी साझा किया। इस सर्कुलर के अनुसार मार्च 2020 के बाद कोविड-19 या किसी अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए सभी जिलों के डीडीई को निर्देश जारी किये गये हैं। स्कूलों को निर्देश दिये गये हैं कि यदि वे डीडीए या फ्रीशिप के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित हैं तो उन्हें बिना किसी 'ड्रॉ ऑफ लॉट' के अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई जारी रखनी होगी।
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वहीं, अन्य स्कूलों को, दिल्ली शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर के अनुसार, अनाथ हुए बच्चों की आगे की पढ़ाई आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)/वंचित समूह की कटेगरी में जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं। इन परिस्थितियों में ऐसे बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ती शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूलों को की जाएगी। साथ ही, ऐसे बच्चों की कक्षा 8 के बाद की पढ़ाई किसी दिल्ली सरकार के स्कूलों में जारी रखी जाएगी।












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