हरियाणा: राजस्व एक्ट में बदलाव करेगी सरकार, किसी भी तहसील में करा सकेंगे प्रापर्टी की रजिस्ट्री
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार जल्द ही राजस्व एक्ट में बदलाव ला रही है। इसके तहत ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी तहसील में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। इस बात की जानकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी। चौटाला ने चंडीगढ़ में कहा, ''हरियाणा में किसी भी प्रापर्टी की कहीं भी रजिस्ट्री क राई जा सकेगी। जरूरी नहीं है कि जहां आपकी प्रापर्टी है रजिस्ट्री भी उसी तहसील में हो।'
हरियाणा ऐसा देश का पहला राज्य होगा
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि, रजिस्ट्रेशन के मामले में ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। राजस्व एक्ट में बदलाव को लेकर चार दौर की बैठक हो चुकी है और आगामी एक से डेढ़ माह में एक्ट में बदलाव कर इसे लागू किया जाएगा। नया सिस्टम लागू होने से प्रदेश के लोगों को अपनी प्रापर्टी खरीदने और बेचने के लिए संबंधित जिला या तहसील में जाने की जरूरत नहीं होगी।

यानी जैसे कि, आप फरीदाबाद के रहने वाले हैं और आपकी पंचकूला में प्रापर्टी है तो उसको बेचने के लिए आपको पंचकूला तहसील में आने की जरूरत नहीं होगी। आप फरीदाबाद तहसील से ही अपनी प्रापर्टी को बेच सकेंगे या फिर खरीद करना चाहेंगे तो वहीं से ऐसा कर सकेंगे। राजस्व एक्ट के तहत फिलहाल अगर आपको अपनी प्रापर्टी की रजिस्ट्री करानी है तो जहां पर आपकी प्रापर्टी होगी, वहीं पर उसकी रजिस्ट्री कराने का प्रावधान है। इसको लेकर फरीदाबाद के व्यक्ति को अपनी पंचकूला की प्रापर्टी बेचनी है तो उसे इसके लिए पंचकूला की तहसील में उपस्थित होना होगा। इसके लिए पहले तहसील में टोकन लिया जाएगा और नंबर आने पर रजिस्ट्री होती है।












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