दिल्ली में वाहन चलाते वक्त लाइसेंस और RC साथ रखने की नहीं होगी जरूरत, परिवहन विभाग ने जारी की सूचना

नई दिल्ली, अगस्त 23। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर दिल्ली में वाहन चलाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल, परिवहन विभाग ने सूचना में कहा है कि अब गाड़ी चलाते समय ऑरिजनल पेपर साथ रखने की जरूरत नहीं है। अब से डिजी लाकर में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी भी मान्य होंगे।

Delhi Traffic Police

परिवहन विभाग की सूचना के मुताबिक, दिल्ली में वाहन चालक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा मांगे जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) डिजीलाकर प्लेटफार्म या एम-परिवहन मोबाइल एप में डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार डिजिलाकर प्लेटफार्म या एम-परिवहन मोबाइल एव पर डिजिटल स्वरूप में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं। विभाग ने कहा है कि ये परिवहन विभाग द्वारा जारी सर्टिफिकेट मान्य हैं।

यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा डिजीलाकर और एम-परिवहन एप में दिखाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रानिक फार्म को विधिवत स्वीकार करती हैं। हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की साफ्ट कापी किसी अन्य रूप में रखने पर स्वीकार्य नहीं है। इन एप को अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से लोड कर सकते हैं और अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की कापी स्कैन पर लोड कर सकते हैं।

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