छत्तीसगढ़ में धीरे-धीरे ही बाजार खोलेगी सरकार, रायपुर सहित अधिकतर जिलों के लिए आज जारी होगी गाइडलाइन

रायपुर। प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में चालू लॉकडाउन की अवधि 17 मई की सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। सरकार लॉकडाउन के प्रतिबंधों से अभी पूरी राहत देने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर से, स्थानीय व्यापारियों से चर्चा कर उन सेक्टरों को चिन्हित करने को कहा है, जिनमें कारोबार की सशर्त छूट दी जा सकती है। आज कलेक्टरों की ओर से अनलॉक के विस्तृत दिशानिर्देश जारी होने की संभावना बताई जा रही है।

chhattisgarh government will open market gradually

राज्य मंत्रिपरिषद के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, अभी प्रदेश में लॉकडाउन समाप्त करने की कोई स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव के प्रभारी मंत्रियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने भी कहा है कि एकदम से अनलॉक किए जाने से भीड़ जुटने की संभावना रहेगी। इसलिए मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि व्यापारिक प्रतिनिधियों से बात करके कौन-कौन सी दुकानें खोली जा सकती हैं। उनका समय क्या रहेगा आदि पर चर्चा कर फैसला लेने को कहा है।

शुक्रवार तक सभी जिलों में निर्देश जारी हो जाएगा। लेकिन यह बिल्कुल तय मान लें कि लॉकडाउन समाप्त करने की कोई स्थिति नहीं है। रियायतें जारी रहेंगी लेकिन लॉकडाउन भी जारी रहेगा। रविंद्र चौबे ने कहा, प्रदेश में संक्रमण का प्रतिशत कम हुआ है संक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। ऐसे में लॉकडाउन को खत्म करने की अभी कोई स्थिति नहीं है। कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि फिलहाल लॉकडाउन की पाबंदियां पूरी तरह खत्म होने वाली नही हैं। अब आज कलेक्टरों के विस्तृत दिशानिर्देश में सामने आएगा कि बाजार का कौन सा सेक्टर कितनी देर के लिए खुलता है।

कई सेवाओं को जरूरी बताने की कोशिश होगी

बताया जा रहा है कि व्यापारिक प्रतिनिधि किराना से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई सेक्टरों को जरूरी बताकर रियायत पाने की कोशिश में हैं। प्रशासन को उनमें से कुछ को खोलने की छूट देना काफी मुश्किल फैसला हो सकता है। फिलहाल जोर इस पर है कि लोगों को किन चीजों की जरूरत सबसे अधिक पड़ने वाली है।

अभी तक इन सेक्टर को मिली है छूट

खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण की बिक्री और मरम्मत की दुकान। खाद के ट्रकों की आवाजाही।
मोहल्लों की राशन दुकान खुलेगी। सुपर मार्केट और मॉल में अनुमति नहीं होगी।
दुकानों को खोले बिना दैनिक उपयोग की सामान की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
केवल व्यापारिक लेनदेन के लिए बैंक और डाकघर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे।
कूरियर सेवा खुल सकेगी।
इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी, कूलर, पंखा, सेनिटरी फिटिंग मरम्मत की दुकानें और घर पर सेवा।
एसी, पंखा, कूलर की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए।
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और आटा चक्की।
डेयरी, मांस और पोल्ट्री की दुकानें।
50% कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय भी शुरू होगा।
फल और सब्जी के ठेलों को केवल फेरी के लिए।
लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और मनरेगा में मजदूरी के काम।
रायपुर-दुर्ग जिलों में इन सेवाओं में भी छूट

रायपुर और दुर्ग जिलों में इनके अलावा भी कुछ सेवाओं में छूट दी गई है। इसमें स्टेशनरी की दुकानों, बाइक की मरम्मत और पंचर बनाने की दुकान, होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, निजी कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण गतिविधियां और पैकेजिंग और लांड्री शॉप शामिल हैं।

शाम 5 बजे के बाद कारोबार की अनुमति नहीं

यह रियायतें शाम 5 बजे के तक के लिए ही हैं। केवल मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को समय सीमा से छूट दी गई है। माल को गोदामों में लाने और ले जाने के लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय निर्धारित है।

प्रतिबंधित समय में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन

लॉकडाउन की पूरी अवधि में रविवार को पूरी तरह बंद रखा जा रहा है। यानी रविवार को किसी सेवा को छूट नहीं है। यह आदेश केवल अस्पताल, क्लिनिक, दवा की दुकान, पालतू पशुओं को चारा देने, होम डिलीवरी और पेट्रोल पंप सेवाओं पर लागू नहीं है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+