कलकत्ता HC से मिथुन चक्रवर्ती को मिली बड़ी राहत, विवादित 'बयान' मामले में रद्द हुई FIR

कोलकाता, 09 दिसंबर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी के टिकट पर राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने वाले बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, गुरुवार को उच्च न्यायालय ने चुनाव के दौरान एक विवादित बयान को लेकर मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश कौशिक चंदा ने यह भी आदेश दिया है कि मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ इस मामले में जां की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

Mithun Chakraborty gets big relief from Calcutta HC on controversial statement

न्यायाधीश कौशिक चंदा ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती एक एक्टर हैं और वह कई मौकों पर डायलॉग बोलते रहते हैं, मंच से कही गई बात उनका भाषण नहीं बल्कि डायलॉग था। इसमें अभद्र भाषा नहीं है, इसलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीश ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान 17 मार्च, 2021 को मिथुन चक्रवर्ती द्वारा बोले गए डायलॉग से यह नहीं कहा जा सकता कि उसी की वजह से हिंसा हुई है। इसलिए इसमें पुलिस की कोई भी कार्रवाई अनावश्यक है।

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बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने मंच से एक डायलॉग बोला था, जिसे लेकर उनके खिलाफ शिकयात दर्ज कराई थी। इसके बाद एक्टर ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि फिल्म डायलॉग से हिंसा नहीं फैलती, न ही अशांति होती है। 'शोले' फिल्म का उदाहरण देते हुए जज ने कहा कि अमजद खान से लेकर बहुत से अभिनेताओं ने अब तक हजारों लोकप्रिय डायलॉग दिए हैं। इसी तरह मिथुन चक्रवर्ती भी अपने डायलॉग से लोकप्रिय हैं।

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