दिल्ली HC से TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को झटका, याचिका खारिज
नई दिल्ली, 12 मार्च: तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में राष्ट्रीय राजधानी में पेश होने के लिए जारी समन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

पूरा मामला पश्चिम बंगाल में एक कथित कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है। जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दिल्ली में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है, जिसको खारिज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जस्टिस रजनीश भटनागर ने शुक्रवार को याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में ईडी की तरफ से दायर शिकायत और उसका संज्ञान लेने वाले लोअर कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में शारीरिक उपस्थिति के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ समन जारी करने को भी चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट ने इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा दलीलें सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ताओं ने ईडी द्वारा की जा रही जांच की निष्पक्षता के बारे में गंभीर आरोप लगाए थे।












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