Vidisha: अमूल ब्रांड के पनीर विक्रेता, निर्माता पर ₹80 हजार का जुर्माना, जारी है मिलावट से मुक्ति अभियान
विदिशा शहर में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है जहां अमूल ब्रांड के पनीर विक्रेता और निर्माता पर ₹80 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां अमूल ब्रांड के पनीर विक्रेता और निर्माता पर ₹80 हजार का जुर्माना लगाया गया है। बता दे कार्रवाई के तहत पूर्व में लिए गए खाद्य, ब्रांड अमूल के मलाई पनीर, जोकि विक्रेता फर्म डेयरी एंड डेजर्टस हब, रेलवे स्टेशन के पास शेरपुरा से जांच हेतु लिया गया था।
यह नमूना राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल के द्वारा अवमानक घोषित किया गया था। जिसको संबंधित कंपनी के द्वारा पुनः परीक्षण हेतु सेंट्रल लैब मैसूर भेजा गया था। सेंट्रल लैब मैसूर द्वारा उक्त नमूने को अवमानक घोषित किया गया। इसकी अग्रिम कार्यवाही के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी एडमिन की पन्ना को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति प्रदाय की गई।
इसके बाद उसको न्यायिक निर्णायक अधिकारी न्यायालय जिला के समक्ष प्रस्तुत किया गया मामले में 13 अप्रैल को न्याय निर्णायक अधिकारी एसडीएम अनिल डामोर द्वारा जारी इस आदेश के तहत फर्म डेरी एंड डेजर्टस हब पर ₹30 हजार का जुर्माना और अमूल कंपनी पर ₹50 हजार का जुर्माना टोटल ₹80 हजार का जुर्माना आरोपित किया गया है।
इस संबंध में खाद सुरक्षा अधिकारी एडलिन इपन्ना ने बताया कि अमूल्य ब्रांड की पनीर और उसके विक्रेता के यहां से सैंपल लिए गए थे, जो अमानक स्तर के पाए गए। इन पर ₹80000 का जुर्माना न्यायालय द्वारा आरोपित किया गया है। जगह-जगह से सैंपल लेने की कार्रवाई लगातार जारी है।












Click it and Unblock the Notifications