ज्ञानवापी प्रकरण : मुस्‍लिम पक्ष के अधिवक्‍ता का हुआ निधन, 4 अगस्‍त को है सुनवाई

वाराणसी में ज्ञापवापी मस्‍जिद केस में मुस्‍लिम पक्ष के अधिवक्‍ता का देर रात में हृदयाघात के चलते हुआ निधन, 4 अगस्‍त को है केस की सुनवाई

वाराणसी, 1 अगस्‍त : वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी केस में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभय नाथ यादव का रविवार को देर रात हृदयाघात के चलते निधन हो गया। रात में वे अपने घर पर थे और करीब 10:30 बजे उनके सीने में दर्द होने की शिकायत पर परिजन उन्हें पहले भोजुबीर स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। वहां पर जांच के बाद चिकित्‍सकों ने रेफर कर दिया। उसके बाद परिजन उन्‍हें मकबूल आलम रोड पर स्थित निजी अस्पताल में लेकर गए। वहां पहुंचने के बाद जांच के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिवक्‍ता के निधन की सूचना मिलने के बाद रात में ही काफी संख्या में लोग उनके घर पहुंच गए और शोक संवेदना प्रकट किए।

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    Gyanvapi Masjid Case: Muslim पक्ष के Lawyer Abhay Nath Yadav का निधन | वनइंडिया हिंदी | *News
    60 साल की उम्र में हुआ निधन

    60 साल की उम्र में हुआ निधन

    अधिवक्ता अभय नाथ यादव वाराणसी जिले के पांडेपुर, नई बस्ती इलाके में निवास करते थे। अधिवक्ता को दो बेटियां और एक बेटा है। रात में उनके निधन की सूचना मिलने के बाद सेंट्रल बार एसोसिएशन और दी बनारस बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के अलावा जिले के आला अधिकारियों ने भी शोक व्यक्त किया। रात में ही उनके रिश्तेदार और जान पहचान के लोग उनके घर पहुंच गए। सोमवार की सुबह में मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।

    4 अगस्त को मामले की होनी है सुनवाई

    4 अगस्त को मामले की होनी है सुनवाई

    ज्ञानवापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी केस में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होनी है। इसके पहले 25 जुलाई को भी इस केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता कमल कांत पटेल का निधन हो जाने के चलते अगली तिथि 4 अगस्त नियत की गई। वाराणसी के जिला अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष द्वारा अपनी दलीलें पेश की जा चुकी हैं। हिंदू पक्ष द्वारा दी गई दलीलों पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभय नाथ यादव द्वारा प्रत्युत्तर रखा जाना था।

    साल भर पहले हुआ था मुकदमा

    साल भर पहले हुआ था मुकदमा

    18 अगस्त 2021 को राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मां शृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा-पाठ और ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा का केस दाखिल किया था। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। इस साल मई माह में यहां सर्वे किया गया और कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना और टॉयलेट को सील करा दिया था। सर्वे के बाद हिन्दू पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग सहित कई हिंदू चिन्ह मिले हैं।

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