उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर, नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगाई रोक, जानिए अब क्या होगा
Uttarakhand panchyat chunav update: उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर रोक लगाई है।
दो दिन पहले बीती शनिवार को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किये गए आरक्षण के रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने आरक्षण को नियमों के तहत तय नहीं पाते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। साथ में सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। बीते शुक्रवार को कोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति से अवगत कराने को कहा था।
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने थे। उत्तराखंड शासन की ओर से चुनावी कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते शनिवार राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया था कि राज्य सरकार की ओर से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेज दी गई थी।
ऐसे में पंचायती राज सचिव की ओर से चुनावी अधिसूचना 21 जून को जारी होने के बाद आज 23 जून को जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव की सूचना जारी करनी थी। लेकिन उसके पहले ही आज नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है।
पंचायत चुनाव के लिए जो कार्यक्रम घोषित किया गया था, उसके अनुसार 25 से 28 जून तक नामांकन, 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच, 2 जुलाई को नाम वापसी की अंतिम तिथि, 3 जुलाई को चुनाव चिन्ह का आवंटन होना था। 10 जुलाई को पहले चरण का मतदान, 8 जुलाई को दूसरे चरण के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन, 15 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान और 19 जुलाई को मतगणना के साथ चुनाव परिणाम आना था। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।












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