Uttarakhand: धामी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु पर आश्रितों को भी पेंशन

उत्तराखंड में अब राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु पर आश्रितों को भी पेंशन दी जाएगी। धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को सौगात दी है।

pushkar dhami government decision pension to the dependents on the death of state agitators

उत्तराखंड में अब राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु पर आश्रितों को भी पेंशन दी जाएगी। धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को ये बड़ी सौगात दी है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है।

आश्रित पति या पत्नी भी अब पेंशन के हकदार

जिसमें बताया गया है कि राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों से इतर चिह्नित आंदोलनकारियों के आश्रित पति या पत्नी भी अब पेंशन के हकदार हो गए हैं। यह पेंशन उन्हीं आश्रितों को मिलेगी, जिन आंदोलनकारियों की मृत्यु एक जून, 2016 से पहले हो चुकी है। उन्हें प्रतिमाह 4500 रुपये पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। इन आश्रितों को अभी तक पेंशन के दायरे में नहीं लिया गया था।

पेंशन राशि बढ़ाकर प्रतिमाह 4500 रुपये

अलग चिह्नित किए गए आंदोलनकारी, जिनकी मृत्यु एक जून, 2016 को पेंशन स्वीकृत होने का शासनादेश जारी होने से पहले हो चुकी है, उनके आश्रित पति या पत्नी को अब पेंशन मिलेगी। पहले यह आश्रित पेंशन 3100 रुपये प्रतिमाह थी। 17 दिसंबर, 2021 के शासनादेश में पेंशन राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह 4500 रुपये किया गया है।

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