Haldwani demolition case: हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे- सीएम धामी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। धामी ने कहा है कि हमने पहले भी कहा है कि यह रेलवे की जमीन है। हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे।

हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में फिलहाल सुप्रीम राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में सबकी निगाहें राज्य सरकार के पक्ष में टिक गई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। धामी ने कहा है कि हमने पहले भी कहा है कि यह रेलवे की जमीन है। हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे।
Haldwani demolition case | We've said earlier also it is a railway land. We will proceed as per the court's order: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/pyDK07Uqn2
— ANI (@ANI) January 5, 2023
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हल्द्वानी प्रकरण पर सियासत भी गरमा चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अतिक्रमण हटाने पर स्टे लगाने के बाद विपक्ष ने एक बार फिर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानवाधिकारों की रक्षा करेगा। हम सभी कार्रवाई को लेकर चिंतित थे, इस कार्रवाई से 52 हजार लोगों के बेघर होने की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस पर रोक लगा दी। हरीश रावत ने कहा है कि 2016 में हमने लोगों के पुनर्वास को लेकर कदम उठाए थे।
Judgement of SC will protect human rights. We all were worried about demolition rendering 52,000 people homeless. SC stayed the demolition. In 2016, we took steps regarding the rehabilitation of the people: Former Uttarakhand CM Harish Rawat on SC order on Haldwani eviction pic.twitter.com/K9sjlMOwQV
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 5, 2023












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