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UP Voter List Update: 2003 की वोटर लिस्ट में नाम-पता गलत है तो क्या करें, पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझें

UP Voter List 2003 Update: उत्तर प्रदेश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता यह जानकर हैरान हैं कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम, पता या विवरण गलत दर्ज है। कई लोगों का पता बदल चुका है, कुछ की स्पेलिंग गलत है, जबकि कुछ बूथ भी बदल गए हैं।

ऐसे में मतदाताओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या गलत जानकारी होने पर उनका फॉर्म निरस्त हो सकता है? चुनाव आयोग ने इसको लेकर स्थिति साफ कर दी है। जानिए वोटर लिस्ट में अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना होगा...

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पता बदलने पर परेशान न हों

अधिकारियों के अनुसार, कई मतदाताओं का वर्ष 2003 के बाद पता बदला है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नया पता डालने पर SIR फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। मतदाता बिना किसी संदेह के फॉर्म में अपना सही और मौजूदा पता भर सकते हैं। यह सुधार प्रक्रिया का ही हिस्सा है।

इसके बाद नई वोटर लिस्ट में आपका नाम और पता दोनों ही सही हो जाएगा। लेकिन SIR फॉर्म भरते समय अपनी सही जानकारी अवश्य दें और नाम की स्पेलिंग, एड्रेस में भी गलती ना हो इस बात का खास ख्याल रखें तभी वोटर लिस्ट 2025 में आपकी सही जानकारी रहेगी।

बीएलओ (BLO) कई घरों में दो-दो बार पहुंचे, लेकिन कई बार मतदाता घर पर मौजूद नहीं मिले। जिसके कारण कुछ लोगों तक फॉर्म नहीं पहुंच पाए हैं। अगर किसी को अब तक फॉर्म नहीं मिला है, तो वह अपने निर्धारित बूथ पर जाकर बीएलओ से फॉर्म ले सकते हैं।

बूथ पर बीएलओ न मिले तो क्या करें?

अगर किसी वजह से बूथ पर बीएलओ उपलब्ध न हों, तो बूथ पर लिखे उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। मतदाता फॉर्म लेकर भर सकते हैं और जल्द से जल्द बीएलओ को जमा कर सकते हैं ताकि उनका नाम, स्पेलिंग या पता समय पर अपडेट हो जाए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बीएलओ हर मतदाता को फॉर्म जमा करने पर रिसीविंग (रसीद) देना अनिवार्य है। अगर कहीं से यह शिकायत मिली कि बीएलओ रसीद नहीं दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

SIR फॉर्म भरते समय मतदाता क्या करें?

  • सही जानकारी के साथ SIR फॉर्म भरें
  • बूथ या बीएलओ से फॉर्म प्राप्त करें
  • बीएलओ को समय से फॉर्म जमा करें
  • रसीद लेना न भूलें
  • पता, स्पेलिंग या बूथ बदलने पर घबराएं नहीं

UP सरकार और चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि हर मतदाता की जानकारी सही और अपडेटेड हो, ताकि अगले चुनाव से पहले किसी को भी मतदान में परेशानी न हो।

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