Umesh Pal kidnapping: कौन हैं वो 3 आरोपी, जिन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया
उमेश पाल किडनैपिंग मामले में मंगलवार को कोर्ट का फैसला आया। जिसमें अतीक अहमद समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया गया।

उमेश पाल के परिवार का इंतजार मंगलवार को खत्म हुआ, जहां उसके अपहरण के केस में एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया। इस केस में अतीक अहमद को कोर्ट ने दोषी पाया। उसके साथ ही दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ भी दोषी करार दिए गए। इन तीनों की अपहरण में मुख्य भूमिका थी। वहीं अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
दरअसल अतीक और बीएसपी विधायक राजू पाल की दुश्मनी थी। इस वजह से 25 जनवरी 2005 को उसकी हत्या कर दी गई। उमेश पाल राजू पाल के करीबी थे। वो घटना के वक्त पास में भी थे। ऐसे में वो इस केस का मुख्य गवाह बन गए। उमेश की गवाही कोर्ट में रोकने के लिए 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया। साथ ही उसके परिवार को धमकी देकर जबरन हलफनामा दाखिल करवाया गया। इस केस में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। एक आरोपी की मौत हो जाने की वजह से केस में 10 आरोपी बचे थे।
अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ को इस केस में दोषी पाया, जबकि अन्य 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। अतीक समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
हत्या में भी दिनेश पासी का हाथ?
उमेश पाल के परिवार वालों का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या में अतीक के साथ दिनेश पासी का भी हाथ है। वो भी इस वारदात का प्लान बनाने में शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उमेश का अपहरण हुआ था, तो दिनेश पासी ने ही कार से उतरकर उनकी कनपटी पर पिस्तौल सटाई थी। बाद में उन्हें लैंड क्रूजर में भरकर वो अज्ञात स्थान पर ले गए। वहां पर उनके साथ जमकर मारपीट हुई।












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