सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित के बेटे के मामले में योगी सरकार ने क्यों लिया U टर्न ?

लखनऊ, 29 सितंबर: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के बेटे श्रेयश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के वरिष्ठ पैनल में शामिल किया था। यह आदेश सामने आने के बाद से ही मामले ने इतना तूल पकड़ा कि सरकार को इस आदेश को होल्ड पर रखना पड़ गया है। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो श्रेयश की नियुक्ति का ममला सरकार के खिलाफ जा रहा था इसीलिए फिलहाल इसे कुछ समय के लिए होल्ड पर रख दिया गया है। हालांकि इस मामले में कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं हो रहा है।

योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने वरिष्ठ वकील के रूप में मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के बेटे श्रेयश ललित की नियुक्ति को टाल दिया। सरकार द्वारा इस आशय का आदेश जारी करने के पांच दिन बाद यह फैसला लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में तीन अधिवक्ताओं की नियुक्ति टाली गई

योगी आदित्यनाथ सरकार के नवीनतम आदेश में कहा गया है कि शीर्ष अदालत में वरिष्ठ पैनल वकील के रूप में श्रेयश की नियुक्ति अगले आदेश तक रोक दी जाएगी। श्रेयश के साथ, दो अन्य वकीलों - निधि गोयल और नमित सक्सेना की नियुक्ति को भी टाल दिया गया है, क्योंकि इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

21 सितंबर को हुई थी चार वकीलों की नियुक्ति

21 सितंबर को, उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में अपने मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रेयश सहित चार वकीलों को नियुक्त किया था। मुख्य न्यायाधीश के बेटे ने 2017 में दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि संकाय से कानून की डिग्री हासिल की। ​​इसके बाद उन्होंने 2018 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की। ​​न्यायमूर्ति ललित 27 अगस्त को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने।

8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने से पहले उनका कार्यालय में एक छोटा कार्यकाल है। न्यायाधीश बनने से पहले, न्यायमूर्ति ललित ने बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के रूप में अभ्यास किया। न्यायमूर्ति ललित वकीलों के परिवार से आते हैं क्योंकि उनके पिता यूआर ललित भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे और दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।

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