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गाजियाबाद में 10 अगस्त तक लगी धारा 144, डीएम ने कहा- अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखें

लखनऊ, जून 12। बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद से प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। यूपी में एक तरफ आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं तो वहीं फिर से दंगा भड़काने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी दिशा में गाजियाबाद के अंदर प्रशासन ने 10 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी है।

Section 144 in Ghaziabad

गाजियाबाद में लागू हुए नए नियम

- गाजियाबाद के डीएम की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, 10 अगस्त तक जिले के अंदर किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग बिना परमिशन के नहीं हो सकेगी।

- साथ ही सोशल मीडिया के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को यह सलाह दी गई है कि वो गलत अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखे और ऐसे लोगों के बारे में जानकारी दे।

- इसके अलावा गाजियाबाद में धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।

कानपुर में हाजी वसी पर कार्रवाई

गाजियाबाद के अलावा कानपुर में भी प्रशासन एक्शन मोड में है। रविवार को कानपुर विकास प्राधिकरण ने हाजी वसी की संपत्ति को सील कर दिया। प्राधिकरण ने चमन गंज और बेकन गंज में हाजी से जुड़ी तीन संपत्तियों को सील कर दिया गया। हाजी वसी पर आरोप है कि उसने कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जाफर हाशमी को फंडिंग की थी। इस मामले में दो बिल्डरों सलीम और एचएस मलिक की भी जांच हो रही है।

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