एसडीएम का आदेश, गलत कुर्बानी देने पर लगाओ गुंडा एक्ट
यूपी के संभल के एसडीएम ने जारी किए सख्त निर्देश, प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी देने वाले पर लगे गुंडा एक्ट
लखनऊ। आज जहां एक तरफ पूरा देश बकरीद का त्योहार मना रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एसडीएम ने ऐसा फरमान जारी किया है जो त्योहार में खलल डाल सकता है। संभल के डीएम ने निर्देश जारी किया है कि 2 सितंबर यानि आज जो भी कुर्बानी के नाम पर गाय, सांड़, भैंस, ऊंट को काटेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गुंडा एक्ट के तहत दर्ज हो मामला
एसडीएम राशिद खान ने निर्देश दिया है कि जो भी जिले में कुर्बानी के नाम पर गाय, सांड, भैंस और ऊंट को ना काटा जाए। राशिद खान ने कहा कि जो लोग कुर्बानी के नाम पर इन जानवरों को काटेंगे उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी इन लोगों के तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। यही नहीं एसडीएम ने अपने निर्देश में कहा है कि जिले में कहीं भी जिस जगह पर यह किया जाएगा उस चल-अचल संपत्ति को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
ऊंट प्रतिबंधित जानवर नहीं है
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही ईद-उल-जूहा के मौके पर प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी दिए जाने पर रोक लगा रखी है। इन तमाम जानवरो को काटने पर प्रतिबंध है जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि ऊंट प्रतिबंधित जानवरों की लिस्ट में नहीं है बावजूद इसके कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसकी कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। एसडीएम ने इस बाबत एसएचओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।
गले नहीं मिले बकरीद की नमाज के बाद
वहीं पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य माशूर सुन्नी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली न कहा कि बकरीद की नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे से गले नहीं मिले बल्कि सलाम करके मुबारकबाद दें क्योंकि इससे स्वाइन फ्लू फैलने का खतरा है। शिया मौलान कल्बे जव्वाद ने भी इसी तरह की अपील करते हुए कहा है कि लोग गले मिलते वक्त मुंह पर मास्क का प्रयोग करें। आपको बता दें कि यूपी में अभी तक 66 स्वाइन फ्लू के मरीज पाए गए हैं, जिसके चलते लोग एहतियात बरत रहे हैं।