UP Voter List : 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? जानिए नए नियमों से कैसे जोड़ सकते हैं अपना वोटर ID
UP Voter List 2003: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू किया है। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से चालू हुई और इसमें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाता जानकारी की जांच कर रहे हैं।
इस बार की खास बात यह है कि 22 साल बाद पहली बार 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर बड़े स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है।

2003 की वोटर लिस्ट ही क्यों?
आखिरी बार देशभर में SIR साल 2003 में किया गया था। इसके बाद इतनी बड़ी समीक्षा दुबारा नहीं हुई। इसलिए चुनाव आयोग इस पुरानी लिस्ट को आधार मानकर नए SIR की प्रक्रिया चला रहा है। आयोग के अनुसार, 2003 की सूची में मौजूद लगभग 70% नामों को दोबारा कागज या दस्तावेज़ नहीं दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी पात्रता पहले ही जांची जा चुकी थी। यानी पुराने मतदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
BLO कैसे करेंगे सत्यापन?
बिहार के एक BLO (जो पेशे से शिक्षक हैं) के अनुसार, एक BLO को करीब 1000-1200 मतदाताओं का सत्यापन करना है। इसके लिए उन्हें ECI का विशेष ऐप दिया गया है जिसमें 2003 की वोटर लिस्ट पहले से मौजूद है।
सर्वे के दौरान BLO तीन मुख्य बातें जांचेंगे:
- मतदाता जीवित है या नहीं
- मृत्यु की स्थिति में नाम डिलीट लिस्ट में भेजा जाएगा।
- मतदाता कहीं और शिफ्ट तो नहीं हुआ
- दूसरे राज्य या देश में जाने पर नाम हटाया जाएगा।
- डुप्लिकेट एंट्री
- एक से अधिक जगह नाम मिलने पर एक एंट्री हटाई जाएगी।
अगर आपका जन्म अलग-अलग अवधि में हुआ है, तो क्या होगा?
1. यदि आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है
- नए मतदाता आवेदन पर ये दस्तावेज़ जरूरी होंगे:
- जन्म प्रमाणपत्र
- परिवार के किसी सदस्य का 2003 लिस्ट में नाम
2. यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है
- तब आपको ECI द्वारा मान्यता प्राप्त 12 दस्तावेज़ों में से कोई एक देना होगा - जैसे आधार, पासपोर्ट आदि। इसके आधार पर आपका नाम नए वोटर के रूप में जोड़ा जाएगा।
3. यदि जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है
आपको चाहिए:
- ECI के किसी वैध 12 दस्तावेज़ों में से एक
- माता-पिता में से किसी एक का वैध ID
- यदि माता-पिता का नाम 2003 सूची में है, तो यह आपके लिए अतिरिक्त प्रमाण माना जाएगा।
अगर आपने एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट किया है
तो आपको करना होगा:
- पुराने राज्य का वोटर ID सरेंडर
- नया एड्रेस प्रूफ जमा करना
- यदि आधार जमा कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि पता अपडेट हो।
अगर आपका नाम गलती से हट गया है तो क्या करें?
अगर आपका नाम गलती से डिलीट हो गया है तो:
- 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक सर्वे चलेगा।
- 9 दिसंबर को चुनाव आयोग उन लोगों की लिस्ट जारी करेगा जिनके नाम हटाए गए हैं।
- 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 के बीच आप BLO या उच्च अधिकारी के पास आपत्ति दाखिल कर सकते हैं।
- नाम छूट जाने पर भी दोबारा शामिल करवाने की पूरी प्रक्रिया उपलब्ध है।
UP में SIR की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, किसी भी BLO और फील्ड ऑफिसरों का प्रशिक्षण 3 नवंबर तक पूरा कर लिया गया है। 2003 की वोटर लिस्ट को ceouttarpradesh.nic.in पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है।
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