श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका, कहा- हिंदू पक्ष की एकसाथ सुनेगा 18 याचिका
Shri Krishna Janmabhoomi: मथुरा के चर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।
मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करने का यह बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार 01 अगस्त को सुनाया। खबर के मुताबिक, इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से 18 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया गया था।

इसके साथ ही, हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग गई थी।
मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट औऱ स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।
वहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने याचिका दायर की थी।
खबर के मुताबिक, याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग की गई है। साथ ही, ऐसा दावा किया गया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के समय शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया है।












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