कुत्तों को उम्रकैद! क्यों दी जाएगी यह सजा? योगी सरकार ने नगर निगमों में लागू किया यह नया नियम
Dogs Life Imprisonment New Rule In Uttar Pradesh: कुत्तों को उम्रकैद! यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ऐसा होगा। योगी सरकार ने कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए खास कदम उठाया है। यह नगर निगमों में लागू हो चुका है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
यह है नया आदेश
- योगी सरकार ने कुत्तों को लेकर जो नया आदेश जारी किया है उसमें हमलावर कुत्ते को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। लेकिन इससे पहले कई चरणों में जांच होगी। पहली बार काटने पर कुत्ते को 10 दिन की सजा दी जाएगी और उसे एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। जब रिहाई होगी तब एक माइक्रोचिप उसमें लगाया जायेगा ताकि उस पर नजर रखी जा सके। जब दूसरी बार वह कुत्ता किसी को काटता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। लेकिन इसकी जांच तीन सदस्यीय टीम करेगी उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा।

- प्रयागराज के करेली स्थित एबीसी सेंटर में यह नियम देखने को मिल रहा है। यहां हमलावर कुत्तों को बैरक में रखा जा रहा । आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। यहां लगभग 200 कुत्ते वर्तमान समय हैं।
गोद लेने पर होगी रिहाई
- उम्रकैद की सजा मिलने वाले कुत्तों को तभी रिहा किया जाएगा जब कोई उसे गोद ले और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो ।












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