चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के खिलाफ FIR दर्ज कराने के दिए निर्देश
चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का दिया निर्देश, चुनाव के दौरान एग्जिट पोल छापने की वजह से दर्ज कराई जाएगी एफआईआर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले एग्जिट पोल छापना दैनिक जागरण को महंगा पड़ गया है। चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। आयोग ने जागरण के स्थानीय संपादक समेत अखबार के बड़े संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के आदेश के बाद दैनिक जागरण के संपादक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है।
चुनाव आयोग ने चुनाव अधिकारियों से दैनिक जागरण के खिलाफ 15 जिलों में एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। जागरण ने पहले चरण के मतदान के दिन पहले पेज पर एग्जिट पोल छापा था, हालांकि इसे जनता की राय कहा गया था। लेकिन आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है और जागरण के संपादकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोपी पाया है और एफआईआर दर्ज कराने को कहा है।
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बात
दैनिक
जागरण
के
अलावा
आयोग
ने
रिसोर्स
डेवेलेपमेंट
इंटरनेशनल
प्राइवेट
लिमिटेड
के
खिलाफ
भी
एफआईआर
दर्ज
कराने
को
कहा
है
जिसने
इस
एग्जिट
पोल
को
कराया
था।
आयोग
ने
जागरण
के
मैनेजिंग
एडिटर,
एडियर
इन
चीफ,
हिंदी
अखबार
के
एडिटर
के
खिलाफ
एफआईआर
दर्ज
कराने
के
निर्देश
दिए
हैं।
आयोग
ने
जागरण
को
धारा
188
के
उल्लंघन
का
आरोपी
पाया
है,
इसके
अलावा
सेक्शन
126
बी
का
भी
आरोपी
पाया
है।
धारा
126
ए
के
तहत
अपराधी
को
दो
साल
के
लिए
जेल
भेजा
जा
सकता
है
या
फिर
जुर्माना
लगाया
जा
सकता
है
या
फिर
दोनों
हो
सकता
है।
आपको
बता
दें
कि
दैनिक
जागरण
ने
अपने
एग्जिट
पोल
में
भारतीय
जनता
पार्टी
को
आगे
बताया
था।
चुनाव
आयोग
ने
उन
सभी
राज्यों
में
8
मार्च
तक
एग्जिट
पोल
छापने
पर
पाबंदी
लगा
रखी
है
जहां
चुनाव
होने
हैं।