अतीक अहमद की पैरोल अर्जी खारिज, जेल से बाहर आकर वोट नहीं मांग पाएंगे बाहुबली

इलाहाबाद। फूलपुर लोकसभा सीट पर जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व सांसद व बाहुबली अतीक अहमद अब जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा और वही से ही उनके भाग्य का फैसला होगा। दरअसल अतीक अहमद ने चुनाव लड़ने के लिए पैरोल दिए जाने की अपील की थी, लेकिन उनकी पैरोल अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। अब यह साफ हो गया कि अतीक अहमद जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

court rejects atiq ahmads bail in allahabad

दलीलों पर नहीं पिघले जज
अदालत में अधिवक्ता खान फरहत और राधेश्याम पांडे ने अतीक को पैरोल पर छोड़ने के लिए खूब दलील दी। दलीलों और तर्कों को सुनने के बाद अपर सीजेएम मिथिलेश कुमार त्रिपाठी ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि कानून से दोषी बंदी के लिए पैरोल पर छोड़ने का नियम है और कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन अतीक अहमद विचाराधीन बंदी है और उन्हें पैरोल की कानूनी सुविधा नहीं मिल सकती है।

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देवरिया जेल में हैं बंदी
बता दें कि अतीक अहमद पर 120 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पहले वह इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्हें यूपी के देवरिया जिला जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। देवरिया जिला जेल से ही उन्होंने फूलपुर लोकसभा का उप चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी है और जेल के अंदर से ही नामांकन कर दिया है। अतीक अहमद को टेलीविजन चुनाव चिन्ह मिला है और उनके बेटे मोहम्मद उमर उनका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

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