UP New Tourism Policy को CM योगी ने दी हरी झंडी, जानिए कैसे 20 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य को 'पर्यटन राज्य' के रूप में विकसित करने और अगले पांच वर्षों में 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पर्यटन क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुंदर प्राकृतिक स्थलों सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने के इच्छुक निवेशकों के लिए नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी थी। यह नीति पर्यटन स्थलों के विकास के लिए छूट और प्रोत्साहन के माध्यम से निवेशकों को काफी राहत देगी।

योगी आदित्यनाथ

उद्यिमियों के लिए अलग अलग तरह के अनुदानों का ऐलान

नई नीति के तहत राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदानों की घोषणा की गई है। 10 लाख से 10 करोड़ रुपये के बीच निवेश करने वालों को 25 प्रतिशत या 2 करोड़ रुपये तक की छूट मिलेगी। इसी तरह, 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपये के बीच निवेश करने वाले उद्यमियों को 20 प्रतिशत सब्सिडी या 7.5 करोड़ रुपये तक प्रदान की जाएगी। 50 रुपये करोड़ से ₹200 करोड़ तक के निवेश वाले उद्यमियों को 15 प्रतिशत या ₹20 करोड़ तक की सब्सिडी मिलेगी।

खिलाड़ियों को इस तरह मिलेगी छूट

अधिकारियों के मुताबिक 200 करोड़ से 500 करोड़ के बीच निवेश करने वालों को 10 प्रतिशत या 25 करोड़ तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, 500 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाले प्रमुख निवेशकों को 10 प्रतिशत या 40 करोड़, जो भी अधिक हो, पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पर्यटन इकाई प्रस्तावों के लिए महिला एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जायेगा।

नई नीति में हेरीटेज इकाइयों को भी प्रोत्साहन

योजनान्तर्गत पात्र पर्यटन इकाइयों को स्थापित करने के लिए बैंक ऋण राशि 5 करोड़ तक की ऋण राशि पर ब्याज उपदान राशि का 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। पंजीकृत पर्यटन इकाइयां या तो ब्याज सब्सिडी या पूंजीगत सब्सिडी अनुदान के लिए पात्र होंगी।

स्टाम्प शुल्क में मिलेगी छूट

पर्यटन इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए प्रथम क्रय, पट्टा या भूमि के हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। सभी नई एवं विस्तारित पर्यटन इकाइयों को भू-उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क में पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया है। नीति में हेरिटेज इकाइयों को लेकर भी कई प्रोत्साहन दिए गए हैं।

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