खुशखबरी: यूपी में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक HC ने हटाई, 2 महीने में नियुक्ति का आदेश
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इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज यूपी में शिक्षक भर्ती पर बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सूबे में शिक्षा विभाग की भर्तियों पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने अपने ही आदेश को बदलते हुये फिर से भर्ती प्रकिया शुरू करने के लिये हरी झंडी दी है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2 महीने के अंदर नियुक्ति की प्रकिया पूरी करने को कहा है। फैसले के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह की लहर है क्योंकि जल्द ही बडी संख्या में बेरोजगार युवक रोजगार पा जाएंगे।

बता दें कि 23 मार्च 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुये यूपी में चल रही 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर रोक लगी थी। इसके साथ हाईकोर्ट ने 4 हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती को भी ब्रेक कर दिया था। भर्ती शुरू करने के लिये अभ्यर्थी लगातार दबाव के साथ मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार कोर्ट के फैसले के आगे चुप्पी साधे हुये थी। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 मार्च को भर्ती पर रोक वाले अपने आदेश को रद्द करते हुए भर्ती शुरू करने को कहा है साथ ही 2 महीने के अंदर नियुक्ति की प्रकिया पूरी करने का आदेश भी दिया।
इस मामले को लेकर कुलदीप सिंह आदि ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर जस्टिस पी.के.एस. बघेल की एकलपीठ ने सुनवाई शुरू की थी। याचिका में भर्ती प्रक्रिया शुरु करने की भी मांग की गयी थी। अगस्त माह में ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी और लगभग भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरु होने का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन अब जाकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फिलहाल 12460 सहायक अध्यापक और 4 हजार उर्दू शिक्षकों को जल्द ही नौकरी मिल जायेगी।












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