इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई यूपी सरकार के आदेश पर रोक, अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस किया था निलंबित
Amethi Sanjay Gandhi Hospital: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने 22 वर्षीय महिला की मौत के बाद अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी।
संजय गांधी अस्पताल में 14 सितंबर को दिव्या शुक्ला की मौत हो गई थी। उनका पथरी का ऑपरेशन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की जांच में चिकित्सकों की लापरवाही उजागर हुई। जिसके बाद 18 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस विवेक चौधरी और मनीष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अस्पताल के खिलाफ जांच जारी रहेगी। इसी के साथ राज्य को अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कहा है।
अदालत का यह आदेश लाइसेंस के निलंबन के खिलाफ डॉक्टरों सहित अस्पताल के 400 से अधिक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच आया है, जो बुधवार को नौवें दिन में प्रवेश कर गई।
बता दें कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल का लाइसेंस एक ऑपरेशन के बाद महिला मरीज की मौत के बाद 18 सितंबर को निलंबित कर दिया गया था। अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग और आपातकालीन सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई।
संजय गांधी अस्पताल कर्मचारी संघ के प्रमुख संजय सिंह ने कहा था कि अस्पताल दोबारा खुलने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल बंद होने से अमेठी और आसपास के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इस मुद्दे पर तब राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जब विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता दीपक सिंह भी शामिल हो गए, जिन्होंने स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी पर अस्पताल बंद करने का आरोप लगाया।












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