इलाहाबाद HC ने बाबा रामदेव समेत 4 के खिलाफ जारी किया अवमानना का नोटिस
नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में फूड पार्क के लिए आवंटित जमीन पर निर्माण कराने पर पतंजलि योग लिमिटेड, यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के सीईओ तथा गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस भूमि पर यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया था। पतंजलि योग लिमिटेड के निदेशक बाबा रामदेव खुद हैं।

इसके बावजूद विवादित भूमि को तारों की बाढ़ लगाकर घेर दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने गौतमबुद्ध नगर के कादरपुर गांव के किसान सोहन लाल की अवमानना याचिका पर दिया है। पतंजलि योग लिमिटेड के इस 'फूड पार्क' को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं और आरोप लगाया गया है कि इस ज़मीन पर 6000 पेड़ हैं और उन्हें काटने से पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा।
पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में यूपी सरकार और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने कोर्ट में पेड़ों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे किए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि अथॉरिटी ने आवंटित जमीन पर से करीब 300 पेड़ काटे गए हैं, वहीं अथॉरिटी की ओर से कहा गया था कि उन्होंने कोई पेड़ नहीं काटे हैं। इन जबावों के बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि, ना तो सरकार और ना ही अथॉरिटी यह बता रही है कि उक्त जमीन पर पेड़ किसने काटे हैं।
कोर्ट ने 26 अप्रैल 2013 को इस पर जवाब मांगा था और विवादित स्थल पर यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया था। यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी ने बाद में इसी जमीन को पतंजलि योगपीठ को आवंटित कर दिया और निर्माण कार्य किया गया। जो कि कोर्ट के आदेशों की अवेहलना है।












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