यूपी: अध्यादेश लागू होने के बाद लखनऊ में आया पहला ट्रिपल तलाक का मामला, पति देता था बिजली के झटके
लखनऊ। तलाक, तलाक, तलाक कह कर किसी को तलाक दे देना अब अपराध की श्रेणी में आ चुका है। इसके लिए तीन साल की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते बुधवार को इसे दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। पर, बावजूद इन सबके तीन तलाक के मामलों में कमी होती नजर नहीं आ रही है। ऐसा ही कुछ मामला राजधानी लखनऊ में सामने आया है। जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एक युवक ने दहेज न मिलने की वजह से अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया।

अध्यादेश लागू होने के बाद राजधानी में पहला मामला
बीते बुधवार को ही तीन तलाक के अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही ये कानून लागू हो गया कि तीन तलाक देने वाले को अब सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी तीन तलाक के मामले में कमी नहीं हो रही है। तीन तलाक के अध्यादेश जारी होने के बाद राजधानी में तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है। दरअसल, लखनऊ के सहादतगंज निवासी मोहर्रम अली ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं पहले तो मोहर्रम अली ने अपनी पत्नी को दहेज न मिलने पर करेंट का झटका दिया। इतने से भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने महिला की जम कर पिटाई की। पिटाई की वजह से महिला का गर्भपात तक हो गया। इसके बाद मोहर्रम ने महिला को तलाक देकर घर से निकाल दिया और घर वापस आने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली।
पांच लाख के लिए करता था परेशान
जानकारी में पता चला है कि शादी के बाद से ही मोहर्रम अपनी पत्नी को पांच लाख रूपए की मांग को लेकर हमेशा प्रताड़ित करता रहता था। इसी के चलते अब उसकी हिम्मत और बढ़ती गई, अंत में उसने तीन तलाक दे दिया। गौरतलब है कि एक साथ तीन तलाक अब अपराध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते बुधवार को तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए।
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