यश दयाल पर लगे यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट का अहम फैसला, क्या क्रिकेटर की होगी गिरफ्तारी?
आरसीबी से खेलने वाले यश दयाल पर कुछ समय पहले एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। यह भी बताया गया था कि महिला को झूठ और झांसे के तहत फंसाया गया था, इसके बाद पुलिस जांच कर रही थी।
इस बीच इलाहबाद हाई कोर्ट ने मामले में यश दयाल को राहत प्रदान की है, यश दयाल ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और दर्ज FIR को रद्द करने का अनुरोध किया गया था और कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली। यश दयाल की गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगा दी गई है।

पीटीआई के अनुसार याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई तक यश दयाल को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
छह जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में यश दयाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद यश दयाल आगे आए और उन्होंने भी महिला पर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे उधार लेकर वापस नहीं दिए मांगने पर केस करा दिया। कुछ और आरोप भी यश दयाल की तरफ से लगाए गए थे।
यश दयाल पर केस दर्ज कराने वाली महिला ने दावा किया था कि उनको शादी के लिए कहा गया था और रिलेशनशिप में रहने के बाद क्रिकेटर अपनी बातों से मुकर गया और अन्य महिलाओं के साथ भी रिलेशनशिप का प्रयास किया। इन्स्टाग्राम पर लम्बा पोस्ट कर आरोप लगाए गए थे। शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराई गई थी।












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