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चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के मामले में पीड़ित छात्रा का भी नाम शामिल, 26 सितंबर को अग्रिम जमानत पर सुनवाई

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शाहजहांपुर। चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पीड़ित छात्रा ने शाहजहांपुर में एडीजे प्रथम की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी डाली है। कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 सितंबर दी है। बता दें, स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़िता का नाम भी शामिल है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित छात्रा की अग्रिम जमानत पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

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26 सितंबर को अग्रिम जमानत पर फैसला

5 करोड़ मांगने के मामले में अग्रिम जमानत के लिए पीड़िता मंगलवार को जिला न्यायालय पहुंची, जहां उसने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस तैनात रहा और एसआईटी भी पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रही। पीड़िता की अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट ने 26 सितंबर 2019 की तारीख तय की है। कोर्ट ने इस मामले में रंगदारी मांगने के मुकदमे से जुड़े सभी दस्तावेज पुलिस से पेश करने के लिए कहा है। 26 तारीख को ही सुनवाई होगी और उसी दिन अग्रिम जमानत पर कोर्ट फैसला भी दे देगी।

छात्रा और उसके दोस्तों ने चिन्मयानंद से मांगी थी रंगदारी

बता दें कि लॉ कॉलेज की छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। आरोप लगाने से पहले लॉ कॉलेज की छात्रा और उसके दोस्तों ने चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़िता के तीन दोस्त जेल में हैं, जबकि एसआईटी पीड़िता की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही थी। इसी बीच पीड़िता अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंची, जहां अब 26 तारीख को सुनवाई होगी। हालांकि, हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और स्थानीय अदालत में अर्जी देने की बात कही थी।

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English summary
chinmayanand case shahjahanpur court accept law student anticipatory bail plea
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