शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की बढ़ी मुश्किलें, पान मसाले के एड मामले में नोटिस जारी
Jaipur News: बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। इन तीनों अभिनेताओं को जयपुर उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने पान मसाले के विज्ञापन को लेकर नोटिस जारी किया है।
तीन अभिनेताओं को पहले भी पान मसाले के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। वहीं, अब तीनों को कंज्यूमर फोरम नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नोटिस योगेंद्र सिंह की शिकायत पर जारी हुआ है।

शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह, राजस्थान के जयपुर के रहने वाले है। उन्होंने केसर की मौजूदगी के दावे के जरिए 'विमल पान मसाला' का प्रचार करने का आरोप लगाया। साथ ही, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
योगेंद्र सिंह की शिकायत पर आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। खबर के मुताबिक, शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन के लिए यह नोटिस जारी किया गया है।
शिकायतकर्ता ने कहा कि 'बोलो जुबां केसरी' टैग लाइन के साथ आने वाले विमल पान मसाला का विज्ञापन इन तीनों ने ही किया है। जिसमें ऐसा दावा किया गया है कि पान मसाले के प्रत्येक दाने में केसर होता है। विज्ञापन में तीनों अभिनेताओं को कहते हुआ सुना जा सकता हैं कि "दाने-दाने में केसर का दम।"
इसी दावे के आधार पर तीनों अभिनेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही, साथ ही उन्होंने इस भ्रामक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि तीनों अभिनेता की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और बहुत से युवा इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं।
ये लोग पान मसाला में केसर मिले होने का झूठा प्रचार कर रहे हैं। खबर के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने कहा कि केसर की कीमत कई लाख रुपए किलो है, जबकि इस पान मसाले की कीमत सिर्फ 5 रुपए है। कहा कि इस तरह के उत्पाद कैंसर को बढ़ावा देते हैं इसलिए इस विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
19 मार्च को होगी केस की सुनवाई
फोरम ने 19 मार्च को सुबह 10 बजे सुनवाई तय की है। नोटिस में तीनों अभिनेताओं को 30 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ ही, अपने बचाव के साक्ष्य और दस्तावेज पेश करें। साथ ही, 19 मार्च तक या तो स्वयं उपस्थित हो या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजें। दोनों की अनुपस्थिति में मामले के एक पक्षीय निर्णय कर दिया जाएगा।












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