'अमरूदों के बाग' में अब नहीं जा सकेंगे मोदी, राहुल और सोनिया, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जयपुर। जयपुर के बीच स्थित अमरूदों के बाग में सभा लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह बाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की बड़ी-बड़ी रैलियों का गवाह रहा है। कोर्ट ने कहा है कि कार्यदिवस यानि 10 से 5 के बीच इस बाग में कोई भी राजनेता अपनी सभा नहीं कर सकेगा।

जयपुर के इस चर्चित जगह पर कार्यदिवस में अब कोई नेता नहीं कर पाएगा सभा, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

यह रोक तब लगाई जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बुधवार दोपहर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह चल रहा था। पूरा शहर ट्रैफिक जाम के कारण थमा हुआ था और शहरवासी परेशान हो रहे थे। शहर का यही हाल मंगलवार को मुख्यमंत्री लाभार्थी जन संवाद कार्यक्रम के दौरान रहा था।

यह रोक तब लगाई जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बुधवार दोपहर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह चल रहा था। पूरा शहर ट्रैफिक जाम के कारण थमा हुआ था और शहरवासी परेशान हो रहे थे। शहर का यही हाल मंगलवार को मुख्यमंत्री लाभार्थी जन संवाद कार्यक्रम के दौरान रहा था।

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनीष भंडारी ने यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल उपमन की मौखिक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिया। उपमन ने हाईकोर्ट को शहर के बीच रैली करवाने के औचित्य को लेकर मौखिक शिकायत की और रैलियों-सभाओं के दौरान पूरे शहर की स्थितियों व शहरवासियों के सामने आने वाली परेशानियों से अवगत करवाया।

उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान बुधवार को सुबह दफ्तर जाने वाले जाम में फंसे रहे। उन्होंने कहा कि शाम तक भी शहर में स्थितियां सामान्य नहीं हो पाएंगी। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने अमरूदों के बाग और आसपास के मैदान में कार्यालय समय में किसी भी प्रकार के आयोजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

उपमन ने हाईकोर्ट से मांग की कि शहरवासियों को आए दिन होने वाली परेशानियों को देखते हुए इस ओर ध्यान दिया जाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस गृह सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर को जारी किए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि दफ्तर के समय के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी तरह के सरकारी कार्यक्रम अमरूदों के बाग और आसपास आयोजित नहीं किए जाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यालय समय के दौरान सरकारी कार्यक्रम आयोजित कराने से ट्रेफिक जाम के कारण आम जनता परेशान हो रही है।

ये भी पढ़ें- SC/ST एक्ट: राजस्थान में कहीं हिंसा तो कहीं शांति, जयपुर में पसरा सन्नाटा

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+