छत्तीसगढ़ में जो गाय को मारेगा उसे लटका देंगे: रमन सिंह
हाल ही में गुजरात में गाय को मारने पर कड़ा कानून आया है। ऐसे में रमन सिंह से पूछा गया था कि क्या छत्तीसगढ़ में गौवध के लिए कोई नया कानून बनने वाला है?
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि अगर उनके राज्य में कोई गाय को मारेगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। रमन सिंह से पूछा गया था कि क्या छत्तीसगढ़ में गौवध के लिए कोई नया कानून बनने वाला है? इस पर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गौवध कहां हो रहा है, अगर उनके शासन के 15 साल में कहीं गौवध हुआ तो बता दें। उन्होंने कहा कि यहां 15 साल में किसी ने गाय को नहीं मारा और अगर कोई मारेगा तो उसको लटका देंगे।
गुजरात
में
बना
है
गौवध
पर
कड़ा
कानून
गुजरात
विधानसभा
में
गौहत्या
और
बीफ
के
ट्रांसपोर्ट
को
लेकर
हाल
ही
में
गौ
हत्या
संशोधन
बिल
पास
हुआ
है।
जिसके
तहत
गाय
की
हत्या
करने
वालों
को
अब
उम्रकैद
की
सजा
तक
होगी।
गाय
की
तस्करी
करनेवालों
को
दस
साल
की
सजा
का
प्रावधान
नए
कानून
में
है।
गौहत्या
के
लिए
उम्रकैद
की
सजा
का
कानून
बनाने
वाला
गुजरात
देश
का
पहला
राज्य
बन
गया
है।
गुजरात
सरकार
के
गौ
रक्षा
कानून
में
संशोधन
के
बाद
ये
नया
कानून
बना
है।
इस
कानून
के
बाद
गौहत्या
से
जुड़े
कानून
फिर
से
चर्चा
में
हैं।
क्या
है
गुजरात
का
नया
कानून
गुजरात
में
पहले
इस
कानून
के
आने
से
पहले
भी
गौ
हत्या
को
लेकर
सख्त
कानून
था।
गौरक्षा
कानून
को
ही
संशोधित
कर
कड़ा
किया
गया
है।गुजरात
में
गौहत्या,
गौमांस
को
लेकर
जाने
और
बेचने
पर
पूरी
तरह
से
बैन
लगा
हुआ
है।
गौरक्षा
कानून
2011
में
गुजरात
पशु
संरक्षण
अधिनियम
1954
को
संशोधित
करने
के
बाद
लाया
गया
था।
अब
तक
इस
कानून
के
तहत
ऐसे
किसी
मामले
में
दोषी
शख्स
पर
50,000
रुपए
का
जुर्माना
और
सात
साल
तक
की
सजा
का
प्रावधान
था।
भाजपा
नेता
लंबे
समय
से
गाय
सुरक्षा
का
मुद्दा
उठाते
रहे
हैं।
गुजरात में गौहत्या पर सख्त कानून, होगी उम्रकैद की सजा