पंजाब में 57 दिन बाद 50% क्षमता के साथ खुले सिनेमा, जिम-रेस्तरां, एसी बसें चलीं, स्कूल बंद
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने आज से सिनेमा, रेस्तरां और जिम इत्यादि को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं, शादी-ब्याह और अंतिम संस्कार में भी अब 50 लोग शामिल हो सकेंगे। कोविड गाइडलाइंस के बारे में बताते हुए मुख्य सचिव विनी महाजन ने कहा कि, सूबे में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2% तक गिरने और एक्टिव रेट 1.8% तक पहुंचने पर बंदिशों में छूट दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि, पंजाब धीरे-धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रहा है।

पंजाब सरकार ने पाबंदियें में दी ढील
सीएम अमरिंदर सिंह ने बीते रोज कोविड समीक्षा बैठक की थी, जिसमें तय हुआ कि, अब 57 दिन बाद सिनेमा, रेस्तरां और जिम 50% क्षमता के साथ बुधवार से खुल सकेंगे। वहीं, एसी बसें भी 50% क्षमता से चलाने को मंजूरी दे दी गई। हालांकि, अभी सभी शैक्षणिक संस्थाएं स्कूल, कॉलेज अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे। बार, पब और अहाते भी फिलहाल बंद रहेंगे। नई गाइडलाइंस 25 जून तक लागू रहेंगी। मुख्य सचिव का कहना है कि, जिलों के सिविल व पुलिस प्रशासन के सुझाव के बाद ऐसा किया गया है।

नाइट और वीकेंड कर्फ्यू का समय बदला
अब पंजाब में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू शनिवार को रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। खास बात यह है कि, अतिआवश्यक वस्तुओं की गतिविधियों को कर्फ्यू की बंदिशों से छूट रहेगी। सरकार के आदेशों में कहा गया कि, प्रदेश के अस्पताल, वेटरनरी अस्पताल और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सभी संस्थान, जो दवाएं और मेडिकल उपकरणों के उत्पादन व सप्लाई से संबंधित हों...उन पर पाबंदी नहीं होंगी। इसके अलावा डिस्पेंसरियां, केमिस्ट और फार्मेसी लेबोरेट्रियां, नर्सिंग होम और एंबुलेंस आदि को भी छूट रहेगी।

बाहरी राज्यों में जाने-आने पर कोई रोक नहीं
अब पंजाब से बाहरी राज्यों में जाने और वहां से आने पर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है, चूंकि अब कोरोना के संक्रमण के मामले बहुत कम सामने आ रहे हैं तो ऐसी अनिवार्यता अब जरूरी नहीं। हालांकि, जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को आदेश हैं कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।












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