कर्नाटक चुनाव से पहले AAP National Party का दर्जा पाने हाईकोर्ट पहुंची, राज्यों में बढ़ रहा जनाधार!
AAP National Party बन सकती है या नहीं, इस पर हाईकोर्ट फैसला कर सकता है। बढ़ते जनाधार से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जानिए क्या आप बनेगी नेशनल पार्टी

AAP National Party Status की डिमांड के साथ Karnataka High Court का दरवाजा खटखटाने पहुंची है। चुनाव आयोग में अपील के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला था।
आप जनाधार बढ़ने से उत्साहित
बता दें कि दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने वाली केजरीवाल की पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद देशभर से मिल रहे वोट शेयर के आधार पर AAP ने कर्नाटक हाईकोर्ट से राष्ट्रीय दर्जा मांगा है।
दिल्ली-पंजाब में सरकार, अब AAP नेशनल पार्टी
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सियासत की शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी, अब पंजाब में भी प्रचंड बहुमत वाली सरकार बना चुकी है। दो राज्यों में सत्ता पर काबिज आप की दलील है कि देशभर के वोट शेयर के आधार पर पार्टी नेशनल हो चुकी है।
क्या ECI का इनकार?
AAP सुप्रीमो केजरीवाल ने गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद आप को राष्ट्रीय पार्टी करार दिया था। कुछ हफ्ते बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता पाने हाईकोर्ट पहुंची AAP ने कहा, देरी से चुनाव लड़ने की क्षमता बाधित हो रही है।
आप राष्ट्रीय दर्जा पाने के लिए सभी मानदंडों पर खरी
कर्नाटक में आप संयोजक पृथ्वी रेड्डी ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि पार्टी राष्ट्रीय दर्जा पाने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करती है। चुनाव आयोग (ECI) ने दर्जा देने से इनकार कर दिया है।
क्या हैं चुनाव आयोग के नियम?
ECI के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है, यदि वह आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में चार या अधिक राज्यों में हुए वैध मतों का कम से कम 6 प्रतिशत हासिल करती है।
वोट प्रतिशत के मानदंड
आयोग के नियमानुसार, लोकसभा में कम से कम चार सीटें जीतने और कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से आम चुनाव में कुल लोकसभा सीटों में से कम से कम 2 प्रतिशत जीतती है; या कम से कम चार में एक राज्य में पार्टी के रूप में मान्यता मिली हो।
आप को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता देने में देरी
AAP की दलील है कि दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में चुनावों के बाद ECI की जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन बार-बार अनुरोध और अभ्यावेदन के बावजूद चुनाव आयोग आप को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता देने में देरी कर रहा है।
चुनाव लड़ना चाहती है AAP, जल्द निर्णय ले ECI
अदालत से अनुरोध किया गया है कि चुनाव आयोग को एक निश्चित समय सीमा के भीतर AAP को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का निर्देश दिया जाए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आप उम्मीदवारों को उतारना चाहती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त का जवाब
AAP का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से उसे राज्य भर में प्रचार करने और समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संगठन के रूप में आम आदमी पार्टी की स्थिति "समीक्षा के अधीन" है।
सांसद संजय सिंह ने क्या कहा?
आप को राष्ट्रीय दर्जा देने में देरी पर निराशा व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, 10वीं कक्षा का एक छात्र भी आपको जवाब दे सकता है। AAP को नियमानुसार राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। ECI न जाने क्या कर रहा है।
AAP National Party जैसी सुविधाओं की हकदार
बकौल संजय सिंह, "मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि AAP को तुरंत एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हमें कर्नाटक चुनावों में वो सभी सुविधाएं मिलें जिसकी कोई भी राष्ट्रीय पार्टी की हकदार होती है।












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