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पुणे पोर्श कार हादसा, क्या नाबालिग आरोपी पर चलेगा वयस्क की तरह केस, कोर्ट का फैसला आज

महाराष्ट्र के पुणे में जिस तरह से नाबालिग युवक ने तेज रफ्तार लग्जरी कार पोर्श से बाइक सवार को टक्कर मारी उसकी वजह से दो लोगों की मौत हो गई।

आरोपी युवक की उम्र 17 वर्ष है और वह नशे की हालत में इस लग्जरी कार को चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को जमानत दे दी थी। बोर्ड ने आरोपी को हादसे पर निबंध लिखने को कहा था।

pune car accident

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आज इस बात का फैसला करेगा कि आरोपी युवक को बतौर वयस्क माना जाए या नहीं। पुणे पुलिस ने 17 वर्षीय आरोपी युवक को वयस्क की तरह देखे जाने का आवेदन दिया है।

आरोपी युवक एक बिजनेसमैन का बेटा है, उसने नशे की हालत में कल्याणी नगर में बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। इस बीच आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल जोकि रियल इस्टेट डेवलपर है, उन्हें भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।

पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार आरोपी के पिता को पता था कि उसके बेटे के पास लाइसेंस नहीं है बावजूद उसे कार दी गई। जिसकी वजह से दो इंजीनियर्स की मौत हो गई।

आरोपी के पिता ने जानबूझकर बेटे को पार्टी करने की इजाजत दी, बावजूद इसके कि वह जानते थे कि वह शराब पीता है। जिन दो इंजीनियर्स की इस हादसे में मौत हुई है उनकी पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई है। ये दोनों मध्य प्रदेश के के निवासी थे, जोकि पुणे में काम करते थे।

मामले में ताजा अपडेट
पुणे पुलिस ने मंगलवार को तीन आरोपियों को हिरासत में लिया। जिस बार में युवक ने पार्टी की थी उसके मालिक और दो मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों पर नाबालिग को शराप परोसने आरोप है।

इन्हें 24 मई तक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी नमन प्रह्लाद जोकि कोजी रेस्टोरेंट का मालिक है, मैनेजर सचिन काटकर, ब्लैक क्लब होटल के मैनेजर संदीप सांगले को कोर्ट में पेश किया गया।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे के बाद कहा कि पुलिस ने तत्काल मामले में आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज किया और जेजेबी के सामने रिमांड की याचिका दायर की। आरोपी 17 वर्ष 8 माह का है लिहाजा उसे वयस्क की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए।

दिल्ली के निर्भया केस के बाद जघन्य अपराध में नाबालिग द्वारा किए गए जघन्य अपराध को लेकर नियम में बदलाव किया गया। 16 वर्ष के युवक को वयस्क की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसी को आधार बनाते हुए पुणे पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड से अपील की है कि आरोपी को एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए।

यह बात भी सामने आई है कि जिस पोर्श कार से हादसा हुआ है उसपर 1,758 रुपये फीस न चुकाने के कारण मार्च माह से कार का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था। बता दें कि हादसे के बाद पोर्श कार को पुलिस स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया है।

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