पाकिस्तान का भी पीछा नहीं छोड़ रहा है जिन्ना का 'जिन्न', 'लापता प्रॉपर्टी' खोजने के लिए सिंध HC ने लिया फैसला
कराची, 17 नवंबर: पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरम है, लेकिन पाकिस्तान में भी उनकी वजह से दशकों पुराना विवाद खत्म नहीं हो रहा है। वहां उनकी संपत्ति को लेकर विवाद है और अब सिंध हाई कोर्ट ने उसका पता लगाने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। अदालत ने तब यह कदम उठाया है, जब उनकी सामने आ चुकी प्रॉपर्टी भी धीरे-धीरे विलुप्त हो चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि वह उनकी और उनकी बहन फातिमा जिन्ना से जुड़ी हर संपत्ति को खोजने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देगा। गौरतलब है कि जिन्ना की एक प्रॉपर्टी मुंबई में भी है, जिसे कला और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की कोशिश है।

पाकिस्तान में कहां लापता हो रही है जिन्ना की संपत्ति ?
पाकिस्तान की एक अदालत ने अपने संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन फातिमा जिन्ना की संपत्तियों की जांच करने और उनका पता लगाने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इस आयोग की अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस फहीम अहमद सिद्दीकी करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला मंगलवार को लिया है। बता दें कि भारत के विभाजन और पाकिस्तान बनने के एक साल बाद सितंबर 1948 में ही जिन्ना ने दम तोड़ दिया था और उनकी बहन फातिमा भी 1967 में कराची में चल बसीं थी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जुर्फिकार अहमद खान की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि मुकदमे के मुताबिक इन दोनों भाई-बहनों की संपत्ति का अबतक पता तो नहीं चल पाया है, सच तो यह है कि जो दिख रही थी वह भी धीरे-धीरे लापता हो चुकी है।

50 वर्षों से लापता हो रही है जिन्ना की प्रॉपर्टी
पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट में जिन्ना और उनकी बहन की संपत्ति को लेकर ये मामला 50 वर्षों से चल रहा है। यह मामला उनकी जिन संपत्तियों के बारे में है उनमें उनके शेयर, आभूषण, कारों और बैंक बैलेंस भी शामिल हैं। यह मामला फातिमा जिन्ना के एक रिश्तेदार हुसैन वलीजी ने दायर किया था, जिसके मुताबिक कुछ संपत्ति का तो कभी कोई पता ही नहीं चल पाया और जो चीजें पहले की रिपोर्ट में दर्ज की गईं थीं, तैयार की गई ताजा आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक वह भी गायब हो चुकी हैं। 13 अक्टूबर के अपने आदेश में सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि वह जिन्ना और फातिमा की छोड़ी हुई सभी सूचीबद्ध संपत्तियों को सामने लाने के लिए सभी अधिकारों का इस्तेमाल करेगा। सिंध हाई कोर्ट में फातिमा जिन्ना से जुड़ी एक और प्रॉपर्टी का भी मामला लटका हुआ है, जो मोहट्टा पैलेस के नाम से मशहूर है। इस प्रॉपर्टी पर इसके ट्रस्टियों और पाकिस्तानी सरकार दोनों के बीच विवाद है। अभी इस पैलेस में एक म्यूजियम और आर्ट गैलरी है, लेकिन सरकार उसे तोड़कर मेडिकल कॉलेज बनवाना चाहती है। (ऊपर की तस्वीर फाइल- 1938, दिसंबर, पटना के मैदान (अब गांधी मैदान) में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में जिन्ना (केंद्र में))

भारत में जिन्ना की प्रॉपर्टी
पाकिस्तान के संस्थापक की एक कुख्यात प्रॉपर्टी मुंबई के पॉश मालाबार हिल इलाके में भी है। जिन्ना हाउस के नाम से चर्चित यह इमारत दक्षिण मुंबई में 2.5 एकड़ में फैली हुई है, जिसे उन्होंने 1936 में बनवाया था। जिन्ना की यह संपत्ति भारत में काफी चर्चा में रही है और इसी साल जुलाई में मुंबई बीजेपी के चीफ प्रभात लोढ़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इसे साउथ एशिया सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर सेंटर में बदलने की मांग की थी। लोढ़ा मालाबार हिल विधानसभा क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं।












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