पाक सांसदों ने कहा- लड़कियों की शादी की उम्र 16 से 18 साल करना है गैर इस्लामिक, खारिज किया विधेयक
पाकिस्तान की संसदीय समिति की ओर से प्रस्तावित किए गए संशोधन को गैर इस्लामिक बता दिया गया।
इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सांसदों ने सर्वसम्मति से उस विधेयक को खारिज दिया जिसमें एक लड़की की शादी करने की उम्र 16 से बढ़ा कर 18 किए जाने का प्रस्ताव था। संसद की ओर से कहा गया है कि यह संशोधन गैर इस्लामिक है।
धार्मिक मामलों पर राष्ट्रीय असेंबली की स्थायी समिति की बैठक में बाल विवाह पाबंदी (संशोधन) विधेयक 2016 को सांसद किश्वर जेहरा ने पेश किया था।

इस प्रस्ताव का भी हुआ विरोध
बता दें कि इस प्रस्तावित संशोधन का ना केवल मुस्लिम सांसदों ने बल्कि हिन्दू और इसाई सांसदों ने भी विरोध किया। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ओर से प्रकाशित की गई रिपोर्ट में कहा गया कि समिति ने इस संसोधन को गैर इस्लामी करार दिया।
इस दौरान समिति के सदस्यों ने सासंद लाल चंद मलही की ओर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार आयोग अधिनियम, 2015 ' पर भी विचार किया। इसाई सांसद तारिक क्रिस्टोफर कैसर ने प्रस्तावित किया कि आयोग ने सदस्यों की संख्या बढाई जाए।
उन्होंने अल्पसंख्यकों को अपने प्रतिनिधियों को सीधे चुनाव के लिए अनुमति देने के लिए कहा। समिति ने इसके बारे में आगे चर्चा करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया।
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