गौतमबुद्ध नगर में 30 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 144, रहेंगी ये पाबंदियां

नोएडा, 01 नवंबर: कोरोना महामारी, दिवाली और अन्य त्योहारों के चलते गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने 30 नवंबर तक धारा 144 को बढ़ाने का फैसला किया है। एडीसीपी कानून एवं व्यवस्था ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जनपद में धारा 144 लागू रहेगी।

Section 144 imposed in Gautam Budh Nagar in view of COVID pandemic and festival season

कोविड 19 गाइडलाइन के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने 30 नवंबर तक जिले में धारा 144 को लागू रखने का फैसला किया है। 4 नवंबर को दिवाली और इसके बाद पूरे नवंबर माह में अन्य कई त्योहारों के चलते के फैसला लिया गया है। एडीसीपी श्रद्धा पांडे ने बताया कि इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का सभी लोगों को सख्ती के साथ पालन करना होगा। जो भी व्यक्ति कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करता नहीं पाया गया उसके खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत करवाई की जाएगी।

जनपद में रहेंगे ये प्रतिबंध

इस दौरान कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम और सभाओं के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। वहीं, शादी समारोह में बंद स्थानों पर 100 से ज्यादा लोगों के उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम में 50 फीसदी से अधिक संख्या पर प्रतिबंध रहेगा। बिना प्रशासन की अनुमति के किसी प्रकार के जुलुस और कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।

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