#MeToo मामले में पूर्व भाजपा संगठन मंत्री संजय कुमार को हाईकोर्ट से मिली राहत

Nainital News, नैनीताल। भाजपा की महिला कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों में फंसे पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से इस मामले में चार सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है।

Nainital High Court gives interim relief from arrest to former BJP state secretary Sanjay Kumar

ई-मेल के जरिए दर्ज कराया था मुकदमा
पीड़िता ने 10 नंबर को पूर्व भाजपा संगठन मंत्री संजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसएसपी निवेदिता कुकरेती को ई-मेल के जरिए तहरीर भेज थी। तहरीर पर एसएसपी ने 11 नंबर को एसपी देहात सरिता डोभाल को इस मामले की जांच सौंप दी थी।

गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
बता दें कि पीड़िता की और से मुकदमा दर्ज कराने के बाद संजय कुमार ने हाईकोर्ट की शरण ली। संजय कुमार ने गिरफ्तार से बचने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। संजय कुमार के अधिवक्ता आदित्य सिंह ने मीडिया को जनाकारी देते हुए बताया कि मामले की सुनवाई न्यायाधीश नारायण सिंह धानिक की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

आरोपों के बाद पद से हटाए गए
संजय पर भाजपा से जुड़ी रही एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि उसने इस मामले की शिकायत भाजपा के उच्च नेताओं से भी की लेकिन उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद यह मामला समाचार पत्रों की सुर्खियां बन गया। मामले के चर्चा में आते ही प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया। मामले की नजाकत को समझते ही भाजपा आलाकमान ने संजय कुमार को संगठन के महासचिव पद से हटा दिया।

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