मुज़फ्फरनगर में 20 साल बाद बीजेपी नेता को 2 दिन की सजा, 2002 के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
भारतीय न्यायपालिका को दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक माना जाता है। भारत का संविधान ही भारतीय न्यायपालिका को ढांचा देता है। भारतीय न्यायपालिका भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। भारतीय न्याय व्यवस्था शीघ्रता से न्याय देने में विफल रही है। न्याय में यह देरी न्यायपालिका प्रणाली की सबसे बड़ी कमियों में से एक साबित हुई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री सुनील दर्शन को आज कोर्ट ने पेशी के बाद 2 दिन की सजा देते हुए जेल भेज दिया है। लेकिन इसमें ख़ास बात तो यह है की जिस मामले में नेताजी को जेल भेजा गया है, वो मामला वर्ष 2002 यानी लगभग 20 साल पुराना है।

2002 से मामला कोर्ट में विचाराधीन था
आपको बता दें कि वर्ष 2002 में दशहरे की शाम श्रीराम शोभायात्रा में बकरा मार्केट मस्जिद के सामने दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे, जिसके बाद जमकर संघर्ष हुआ था। झगडे में दोनों पक्षों के लगभग डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोगों पर 147, 148, 149, 307 341, 427, 353 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसी मामले में मंगलवार को भाजपा जिला मंत्री सुनील दर्शन को जेल जाना पडा है। इससे पहले भी सुनील दर्शन कवाल दंगे में जेल जा चुके हैं। इस मामले में अभी कुछ दिन पहले लगभग एक दर्जन अभियुक्त जेल जा चुके हैं। 2002 से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था जिसमें कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भाजपा नेता कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। ता सुनील दर्शन को जेल भेजे जाने के बाद भाजपा संगठन में हड़कंप मचा हुआ है।

भारतीय न्याय व्यवस्था शीघ्रता से न्याय देने में विफल
यहाँ वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सफल है?, भारतीय न्याय व्यवस्था शीघ्रता से न्याय देने में विफल रही है। न्याय में यह देरी न्यायपालिका प्रणाली की सबसे बड़ी कमियों में से एक साबित हुई है। न्याय में देरी से तात्पर्य किसी मामले के निपटारे में लगने वाले समय से अधिक होता है, जो कि केस को तय करने के लिए अदालत द्वारा यथोचित उपभोग किया जाना चाहिए। न्याय में देरी वादियों के बीच मोहभंग पैदा करती है, यह न्यायपालिका प्रणाली की क्षमता को भी कमजोर करती है। न्याय में देरी का एक मुख्य कारण यह है कि न्यायालयों में मामलों की संस्था उनके निपटान से अधिक है। मामलों की संस्था की तुलना में मामले की संस्था अधिक तेजी से बढ़ रही है।

न्याय में देरी के संभव कारण
मामलों का पेंडिंग रहना
अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग 2.84 करोड़ मामले अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय (एससी) के बैकलॉग क्रमशः 43 लाख और 57,987 मामले हैं। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, पांच राज्यों में सबसे अधिक पेंडेंसी के लिए उत्तर प्रदेश (61.58 लाख) में है। यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो इस मामले से निपटने के लिए अदालतों की अपर्याप्तता को दर्शाता है।
न्यायधीशों की कम संख्या
न्यायाधीशों की रिक्ति से न्याय में देरी भी हो सकती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक झगड़ा है कि किसे न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए बजाय न्यायाधीशों की नियुक्ति के। ट्रायल कोर्ट में लगभग 5000 रिक्तियां हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां आम आदमी न्याय की उम्मीद में आता है। रिक्तियों के भरे जाने पर मामलों की पेंडेंसी भी कम हो जाएगी।
वकीलों द्वारा हड़ताल
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि मामलों की पेंडेंसी के लिए वकील हड़ताल एक प्रमुख कारण हैं। उदहारण के तौर पर उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के अनुसार, 2012 से 2016 के बीच 455 दिनों तक वकील हड़ताल पर थे। इसका मतलब है कि औसतन, वकील प्रति वर्ष 91 दिनों के लिए हड़ताल पर चले गए। यूपी की अदालतों के आंकड़े बदतर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में पांच साल की हड़ताल की अवधि थी

लोग न्यायिक प्रणाली पर अपना विश्वास खो रहे हैं
हम उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भले ही भारतीय न्यायपालिका प्रणाली सभी में सबसे मजबूत हो, लेकिन यह कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है जो इसे अप्रभावी बना रही हैं। इन चुनौतियों के कारण, लोग न्यायिक प्रणाली पर अपना विश्वास खो रहे हैं और वे अपनी समस्याओं को दूर करने में मदद करने के लिए इस अंग का उपयोग करने से हिचक रहे हैं। इस प्रकार यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है कि न्यायपालिका इन चुनौतियों पर उतनी ही तेजी से काबू पाती है, जितना कि भारत के नागरिक उसके पास जाने से पहले संकोच नहीं करते। अदालतों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अन्याय में देरी न हो क्योंकि "न्याय में देरी न्याय से वंचित है"।












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