तीन साल बाद मुंबई की भायखला जेल से रिहा हुईं भीमा कोरेगांव मामले की आरोपी एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज
वकील और जानी-मानी आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को गुरुवार को मुंबई की भायखला जेल से रिहा कर दिया गया।
मुंबई, 9 दिसंबर। वकील और जानी-मानी आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को गुरुवार को मुंबई की भायखला जेल से रिहा कर दिया गया। सुधा भारद्वाज को 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था, वह तीन साल तक जेल में रहीं। विशेष एनआईए अदालत ने उन्हें शशर्त जमानत दी है। उनकी रिहाई में 15 शर्तें जोड़ी गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुधा भारद्वाज को एक दिसंबर को डिफॉल्ट जमानत देने के बाद उनकी जमानत शर्तों पर फैसला करने के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश होने को कहा था।

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अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और 50 हजार रुपए की नकद जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। इसके साथ-साथ उन्हें उतनी ही समान राशि के एक या अधिक जमानतदार की व्यवस्था करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया।
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