अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर 18 जनवरी को फैसला सुनाएगी मुंबई की विशेष अदालत
नई दिल्ली, जनवरी 14। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पिछले हफ्ते डिफॉल्ट जमानत के लिए एक अर्जी दाखिल की थी। अनिल देशमुख ने ये अर्जी मुंबई की एक विशेष अदालत में दाखिल की थी। उनकी इस याचिका पर विशेष अदालत 18 जनवरी को फैसला सुनाएगी। अनिल देशमुख ने आईपीसी की धारी 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए मुंबई की विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया था।

ईडी ने किया इस याचिका का विरोध
आपको बता दें कि इस याचिका का ईडी ने विरोध किया था। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए इस याचिका का कोई महत्व नहीं है। आपको बता दें कि ईडी ने अनिल देशमुख को पिछले साल 2 नवंबर को अरेस्ट किया था।












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