केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हाईकोर्ट से राहत, BMC के नोटिस पर कार्रवाई से लगाई रोक
मुंबई, 22 मार्च। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने नारायण राणे को भेजे गए बीएमसी के नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। बीएमसी ने नारायण राणे के जुहू स्थित बंगले 'अधीश' में अवैध निर्माण को लेकर तीसरी बार नोटिस भेजा था।
बीएमसी ने नारायण राणे को 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण को गिराने को कहा था। नोटिस में कहा गया था कि ऐसा नहीं करने पर बीएमसी खुद अवैध निर्माण गिराएगी और इसका खर्च नारायण राणे से वसूला जाएगा।
नोटिस के खिलाफ नारायण राणे की कंपनी कालका रियल स्टेट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिस पर कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बीएमसी को नियमतीकरण आवेदन को सुनने के बाद ही निर्णय लेने का आदेश दिया है।
कालका रियल स्टेट ने बंगले के कथित अवैध नवीनीकरण को नियमित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि नियमतीकरण के आवेदन पर बीएमसी का फैसला राणे के खिलाफ जाता है तो बंगले के खिलाफ तीन हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए।
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