मुंबई रेप केस पर पुलिस आयुक्त का बयान, कहा- हर क्राइम लोकेशन पर पुलिस मौजूद नहीं हो सकती
मुंबई, 11 सितंबर: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से पूरे देश को झकझोर देने वाली घिनौनी वारदात सामने आई है। यहां के साकीनाका इलाके में 30 साल की महिला के साथ दरिंदगी का सारी हदें पार कर दी गई। पहले हैवान ने उसका रेप किया फिर उसके बाद पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी थी, जिसकी मुंबई के राजावाडी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं अब इस रेप केस के बाद मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि त्योहारी सीजन में पेट्रोलिंग के बीच इस तरह का अपराध कैसे हुआ, जिस पर मुंबई पुलिस चीफ हेमंत नागराले ने अपना जवाब दिया है।

मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने बताया कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उसकी पुलिस हिरासत 21 सितंबर तक मंजूर की है। इस घटना की जांच एक महीने में पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू कर देंगे और वहां पर मामले का ज्यूडिशियल ट्रायल चलेगा। इसके अलावा मानवता पर कालिख पोतने वाली इस घटना को लेकर पुलिस भी सवालों के घेरे में है।
'पुलिस हर अपराध स्थल पर मौजूद नहीं हो सकती'
मुंबई पुलिस आयुक्त से यह पूछे जाने पर कि त्योहार के मौसम में गश्त की उम्मीद होने पर एक अपराध हुआ है, जिसके जवाब में नागराले ने कहा कि पुलिस हर अपराध स्थल पर मौजूद नहीं हो सकती है। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई और अपनी पूरी क्षमता से काम किया। सूचना मिलने के बाद ही पुलिस पहुंच सकती है। इसके साथ ही उन्होंने एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन की भी बात कही।
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45 वर्षीय एक आरोपी गिरफ्तार
उनके मुताबिक महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया है। दुर्भाग्य से पीड़िता की शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई और हमने धारा 307 को 302 में बदल दिया है। जांच से पता चला है कि इसमें केवल एक व्यक्ति शामिल है। पुलिस ने बताया कि इस वारदात में 45 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।












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