संजय दत्त की रिहाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि अधिकारियों को कैसे पता चला कि दत्ता का बर्ताव अच्छा है?
मुंबई। 1993 के सीरियल ब्लास्ट मामले में सजा पूरी होने से पहले ही अच्छे बर्ताव के चलते अभिनेता संजय दत्त की रिहाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है। दत्त को यरवदा जेल से जल्द रिहा करने पर कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। 25 फरवरी 2016 को संजय दत्त को 8 महीने पहले रिहा कर दिया गया था।

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि अधिकारियों को कैसे पता चला कि दत्त का बर्ताव अच्छा है? कोर्ट ने कहा है कि आधे वक्त तो संजय दत्त पैरोल पर बाहर ही थे, फिर अधिकारियों ने ये कैसे जाना की दत्त का व्यवहार अच्छा था? कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर इसका जवाब देने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला?
1993 ब्लास्ट के बाद संजय को एके-47 और दूसरे हथियार रखने के केस में अरेस्ट किया गया था। संजय को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सजा के खिलाफ उनकी अर्जी खारिज हो गई। 18 महीने वे जेल में गुजार चुके हैं, ऐसे में 42 महीने की सजा काटने संजय दत्त 21 मई, 2013 को पुणे की यरवदा जेल में गए। यहां से अच्छे बर्ताव की बात कहते हुए उन्हें 25 फरवरी 2016 को सजा पूरी होने से 8 महीने पहले रिहा कर दिया गया।












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