माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में दी जमानत, तत्काल रिहाई का आदेश, लेकिन...
मऊ, 16 फरवरी: माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत दे दी है। एक लाख के मुचलके पर तत्काल रिहाई के आदेश दिया है। हालांकि, उनके जेल निकलने की खबरों का मऊ पुलिस ने खंडन किया है। कहा गया है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ अभी भी 15 मामले दर्ज हैं। लिहाजा उनका जेल से बाहर आना अभी संभव नहीं दिख रहा है। बता दें, सातवें चरण में मऊ जिले में चुनाव होना है और उनकी जगह इस बार उनके बेटे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं।
मुख्तार अंसारी पर 2011 में दर्ज हुआ था मुकदमा
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बता दें, मुख्तार अंसारी पर 2011 में दक्षिण टोला थाना में गवाह और सरकारी गनर के हत्या का मामला दर्ज हुआ था। पूरी घटना मऊ जनपद के एआरटीओ कार्यालय पर हुई थी, जहां पर गवाह और सरकारी गनर की हत्या हुई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी आरोपी बनाए गए थे और गैंगस्टर लगा था। इसी मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जमानत दी है। मुख्तार के वकील के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट में मात्र 10 साल की सजा होती है और मुख्तार 10 वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है। ऐसे में मुख्तार को 1 लाख के मुचलके पर बांदा जेल तत्काल रिहा करें। कोर्ट ने वकील की इस दलील को मानते हुए उन्हें तुरंत एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। मुख्तार के वकील ने कहा कि अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा।
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बता दें, मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार में ही 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी भी उनके ऊपर 15 मामले दर्ज हैं। लिहाजा उनका जेल से बाहर आना अभी संभव नहीं दिख रहा है। यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि अभी उन्हें नहीं लगता है कि वे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही मामले में जमानत मिली है। अभी अन्य मुकदमे भी हैं।
मऊ पुलिस ने मुख्तार के जेल से छूटने की खबर का किया खंडन
मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी के जेल से छूटने की खबरों का खंडन किया है। एक ट्वीट में मऊ पुलिस ने कहा, ''आईएस 191 गैंग लीडर/माफिया मुख्तार अंसारी वर्तमान समय में कुल 12 केसों में जेल में बंद है, जिनमें जनपद गाजीपुर 4, वारणसी में 1, आजमगढ़ में 1, बाराबंकी में 1 और मऊ में 5 केस हैं।''