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2017 के रोड एक्सीडेंट में कोर्ट का आदेश, मृतक के परिवार को 13.21 का लाख का मुआवजा देगी BEST

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मुंबई, मई 28। मुंबई की बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) को ठाणे की एक अदालत ने 2017 में सड़क हादसे के दौरान जान गंवाने वाले शख्स के परिवार को 13.21 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि ठाणे की मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बेस्ट को यह आदेश दिया है कि उनकी बस से सड़क हादसे में मारे गए शख्स के परिवार को मुआवजा दिया जाए।

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ब्याज सहित 2 महीने में पीड़ित परिवार को मिले मुआवजा

बता दें कि BEST उपक्रम मुंबई और पड़ोसी नवी मुंबई, ठाणे और मीरा भयंदर क्षेत्रों में बस परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। ठाणे की ट्रिब्यूनल कोर्ट की ओर से बीते 19 मई को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मृतक के परिवार को मुआवजे की राशि अगले 2 महीने के अंदर दे दी जाए। आदेश में कहा गया है कि बेस्ट इस मुआवजे की राशि 2017 से 7 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज भी देगी। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस आदेश का पालन नहीं होता है तो मुआवजे की राशि पर 8 प्रतिशत का ब्याज लगाया जाएगा।

आपको बता दें कि कोर्ट ने जिस परिवार को यह मुआवजा देने का आदेश दिया है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का रहने वाला है। पीड़ित परिवार में मृतक की मां मीना वसंत पाटिल (51) और भाई विवेक वसंत पाटिल (30) हैं। यह परिवार रायगढ़ जिले की पनवेल तहसील में स्थित अदाई गांव के निवासी हैं।

उनके वकील संबाजी टी कदम ने ट्रिब्यूनल को बताया कि 19 दिसंबर 2017 को मृतक नीरज वसंत पाटिल मोटरसाइकिल से नवी मुंबई के सीवुड्स की ओर जा रहा था, तभी सीवुड्स की ओर से आ रही बेस्ट बस अचानक मुड़ी, जिससे पाटिल ने अपनी मोटरसाइकिल पर नियंत्रण खो दिया और मोटसाइकिल बस से टकरा गई। बस की टक्कर से पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी।

नीरज वसंत अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। वो प्रतिमाह 12 हजार रुपए कमाता था। पाटिल के परिजनों ने दावा दायर किया और कहा कि पाटिल की मृत्यु के बाद उन्हें संपत्ति, प्रियजन और उसके स्नेह का नुकसान हुआ है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एमएसीटी ने माना कि ममाले में गलती बस ड्राइवर की थी।

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English summary
Thane Tribunal give order to BEST to pay Rs 13 lakh compensation to victim family
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